Jupiter Industries & Leasing Ltd ने 30 अक्टूबर, 2026 को BSE में दाखिल पत्र में बताया कि SEBI के विनियमन 32 के तहत इश्यू से प्राप्त रकम के उपयोग में विचलन और अंतर का विवरण जमा करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं है। कंपनी ने यह जानकारी गैर-प्रयोज्यता की घोषणा के रूप में दी है।

यह दाखिला SEBI के Listing Obligations and Disclosure Requirements यानी LODR Regulations, 2015 से संबंधित है। पत्र में कंपनी ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक निर्गम, राइट्स इश्यू, प्रेफरेंशियल इश्यू और Qualified Institutions Placement जैसे माध्यमों से प्राप्त रकम के लिए मांगा जाने वाला यह विवरण उस पर लागू नहीं होता।

किस खुलासे से जुड़ी है घोषणा

कंपनी की घोषणा का विषय विनियमन 32 के तहत विचलन और अंतर का विवरण है। इसका संदर्भ इश्यू से जुटाई गई रकम के उपयोग संबंधी रिपोर्टिंग से है। पत्र में इस विवरण को जमा करने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए कंपनी ने अपने लिए इसकी गैर-प्रयोज्यता बताई है।

दाखिले में SEBI के 24 दिसंबर, 2019 के सर्कुलर का भी संदर्भ दिया गया है। इसका क्रमांक CIR/CFD/CMD1/162/2019 है। कंपनी ने विनियमन 32 और इस सर्कुलर को साथ पढ़ते हुए अपना घोषित रुख BSE के समक्ष रखा है।

पत्र में सार्वजनिक निर्गम, राइट्स इश्यू, प्रेफरेंशियल इश्यू और Qualified Institutions Placement का उल्लेख संबंधित रिपोर्टिंग के संदर्भ में किया गया है। इन माध्यमों से कंपनी द्वारा किसी नए इश्यू की घोषणा या रकम जुटाने का ब्योरा इस दाखिले में नहीं दिया गया है।

BSE को भेजे पत्र का विवरण

यह पत्र BSE के लिस्टिंग अनुपालन विभाग को संबोधित है और इसमें कंपनी का स्क्रिप कोड 507987 दर्ज है। कंपनी की ओर से प्रबंध निदेशक Hemant D. Shah का नाम दिया गया है। पत्र पर दर्ज कंपनी का पता मुंबई के न्यू मरीन लाइंस स्थित Maker Bhavan III का है।

दाखिले में गैर-प्रयोज्यता की घोषणा के अलावा किसी इश्यू की राशि, रकम के आवंटन या उपयोग का संख्यात्मक विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए इस सूचना का दायरा संबंधित विवरण जमा करने की आवश्यकता पर कंपनी के कथन तक सीमित है।