आरबीआई ने केवाईसी नियम उल्लंघन पर एचडीएफसी बैंक पर 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर केवाईसी (Know Your Customer) नियमों का पालन न करने के कारण 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश 24 मार्च 2025 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47ए(1)(सी) और धारा 46(4)(i) के तहत जारी किया गया। यह कार्रवाई बैंकिंग क्षेत्र में कड़े नियामक मानकों को लागू करने की आरबीआई की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
आरबीआई की जांच और निष्कर्ष
एचडीएफसी बैंक की वित्तीय स्थिति (31 मार्च 2023 तक) के संदर्भ में आरबीआई द्वारा 2023 में एक वैधानिक निरीक्षण (ISE 2023) किया गया। निरीक्षण के दौरान बैंक द्वारा आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन न करने की जानकारी मिली, जिसके बाद बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।
प्रमुख उल्लंघन
आरबीआई द्वारा एचडीएफसी बैंक की प्रतिक्रिया और अन्य प्रस्तुतियों की समीक्षा के बाद दो प्रमुख गैर-अनुपालन बिंदु सामने आए:
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जोखिम वर्गीकरण की विफलता: बैंक ने कुछ ग्राहकों को उनकी जोखिम धारणा के आधार पर निम्न, मध्यम या उच्च जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया।
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एक से अधिक ग्राहक पहचान कोड जारी करना: एचडीएफसी बैंक ने कुछ ग्राहकों को अद्वितीय ग्राहक पहचान कोड (UCIC) देने के बजाय कई पहचान कोड आवंटित किए।
जुर्माने पर स्पष्टीकरण
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना केवल नियामकीय अनुपालन में पाई गई कमियों के कारण लगाया गया है और इसका ग्राहकों के साथ बैंक द्वारा किए गए लेनदेन या समझौतों की वैधता से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा, यह दंड बैंक के खिलाफ किसी अन्य संभावित कार्रवाई को प्रभावित नहीं करेगा।
