Triveni Glass: प्रमोटर ने ₹7.46 प्रति शेयर पर खरीदे 15,000 शेयर
Triveni Glass के प्रमोटर ने 15,000 शेयर ₹1,11,900 में खरीदे। कंपनी ने BSE को बताया कि सितंबर तिमाही की शेयरधारिता रिपोर्ट में यह खरीद शामिल नहीं की जाएगी।

Triveni Glass ने 7 अक्टूबर 2026 को BSE में दाखिल सूचना में बताया कि उसके प्रमोटर और निदेशक Jitendra Kumar Agrawal ने 30 सितंबर 2026 को कंपनी के 15,000 इक्विटी शेयर खरीदे। यह खरीद ₹7.46 प्रति शेयर के भाव पर हुई और इसका कुल मूल्य ₹1,11,900 रहा। कंपनी ने शेयरों के क्रेडिट होने के समय के आधार पर सितंबर तिमाही की शेयरधारिता रिपोर्ट में इस खरीद को शामिल नहीं करने की जानकारी भी दी।
कंपनी के मुताबिक, उसे Agrawal से इस सौदे की सूचना मिली थी। Triveni Glass ने इसे SEBI के सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं यानी LODR विनियम, 2015 के Regulation 30 के तहत एक्सचेंज के समक्ष रखा। BSE पर कंपनी का स्क्रिप कोड 502281 है।
सितंबर तिमाही की शेयरधारिता में क्यों शामिल नहीं होगी खरीद?
फाइलिंग के अनुसार, खरीदे गए शेयर Agrawal को बाजार बंद होने के बाद क्रेडिट हुए। इसी वजह से कंपनी 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही के लिए दाखिल की जाने वाली शेयरधारिता रिपोर्ट में इन 15,000 शेयरों को उनकी हिस्सेदारी में नहीं जोड़ेगी।
कंपनी ने तिमाही रिपोर्ट और अगली तिमाही के लिए उनकी शेयर संख्या अलग-अलग स्पष्ट की है:
- 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही के लिए Agrawal की शेयरधारिता 2,70,050 इक्विटी शेयर रहेगी।
- अगली तिमाही से 15,000 शेयरों की खरीद जुड़ने पर उनकी शेयरधारिता 2,85,050 इक्विटी शेयर होगी।
इस प्रकार, कंपनी ने सौदे की तारीख 30 सितंबर बताई है, जबकि तिमाही शेयरधारिता में उसे शामिल करने का आधार शेयर क्रेडिट होने का समय बताया है।
UPSI और प्रकटीकरण पर क्या कहा?
फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि निदेशक ने अपने पास अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील सूचना यानी UPSI नहीं होने की पुष्टि की है। कंपनी के अनुसार, इस सौदे से SEBI के इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध यानी PIT विनियम, 2015 के Regulation 7(2) के तहत प्रकटीकरण दाखिल करने की अनिवार्यता उत्पन्न नहीं हुई।
इसके बावजूद Triveni Glass ने कहा कि वह कॉरपोरेट गवर्नेंस मानदंडों के अनुपालन में यह सूचना प्रस्तुत कर रही है। कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी Tanushree Chatterjee के हस्ताक्षर वाली फाइलिंग में Regulation 7(2) के तहत रिपोर्ट संलग्न होने का उल्लेख भी किया गया है।
