Tiaan Consumer Ltd ने 7 अक्टूबर 2026 को BSE में दाखिल अंडरटेकिंग में बताया कि कंपनी पर Regulation 32 के अनुपालन की आवश्यकता 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए लागू नहीं होती। कंपनी ने इसका कारण संबंधित अवधि में सार्वजनिक निर्गम, राइट्स इश्यू या प्रेफरेंशियल इश्यू जैसे माध्यमों से कोई शेयर जारी नहीं करना बताया है।

यह जानकारी SEBI के Listing Obligations and Disclosure Requirements यानी LODR Regulations, 2015 के तहत दी गई है। दाखिल दस्तावेज का विषय शेयर निर्गम से जुटाई गई राशि के इस्तेमाल में विचलन और निर्धारित मदों के अनुसार उपयोग में अंतर से जुड़े विवरण की प्रयोज्यता है। कंपनी ने दोनों रिपोर्टिंग अवधियों के लिए अपनी स्थिति स्पष्ट की है।

नियम के तहत किन विवरणों का उल्लेख है?

फाइलिंग में Regulation 32 के संदर्भ में स्टॉक एक्सचेंज को दिए जाने वाले दो प्रकार के विवरण समझाए गए हैं। ये सार्वजनिक निर्गम, राइट्स इश्यू और प्रेफरेंशियल इश्यू आदि से प्राप्त धन के इस्तेमाल से संबंधित हैं:

  • ऑफर दस्तावेज या सामान्य बैठक के नोटिस के साथ दिए गए व्याख्यात्मक विवरण में बताए उद्देश्यों से राशि के उपयोग में कोई विचलन हुआ हो, तो उसकी जानकारी।
  • पूंजीगत व्यय, बिक्री एवं विपणन और कार्यशील पूंजी जैसी श्रेणियों में अनुमानित उपयोग तथा वास्तविक उपयोग के बीच अंतर का विवरण।

इसी संदर्भ में कंपनी ने कहा कि 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही और छमाही के दौरान उसने इन माध्यमों से शेयर जारी नहीं किए। इसलिए उसने संबंधित अवधि के लिए Regulation 32 के अनुपालन को अपने ऊपर लागू नहीं बताया है।

प्रबंध निदेशक ने दिया प्रमाणन

अंडरटेकिंग में कंपनी के प्रबंध निदेशक Hitesh Kishor Gajra ने इस स्थिति को प्रमाणित किया है। दस्तावेज निदेशक मंडल की ओर से प्रस्तुत किया गया है और इसमें BSE से जानकारी को रिकॉर्ड पर लेने तथा उसकी प्राप्ति स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

BSE पर कंपनी का सिक्योरिटी कोड 540108 है और फाइलिंग में इक्विटी शेयरों का ISIN INE864T01011 दिया गया है। पत्र की तारीख 7 अक्टूबर 2026 है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अहमदाबाद, गुजरात में और कॉरपोरेट कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है।