Sobha GST आदेश मामले में कंपनी ने 23 अक्टूबर, 2026 की BSE फाइलिंग में बताया कि उसे कर अपीलीय प्राधिकरण से आदेश मिला है। इसमें 29.759 करोड़ रुपये का कर और लागू ब्याज व जुर्माना शामिल है। Sobha Ltd इस आदेश के खिलाफ वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण यानी GSTAT में अपील दाखिल करने की प्रक्रिया में है।

यह आदेश कोच्चि के Commissioner (Appeals) of Central Tax, Central Excise and Revenue ने जारी किया है। कंपनी को इसकी सूचना 23 अक्टूबर, 2026 को मिली। फाइलिंग में मूल कर राशि 297.59 मिलियन रुपये बताई गई है, जो 29.759 करोड़ रुपये के बराबर है। लागू ब्याज और जुर्माने की अलग राशि का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए यह कर राशि ब्याज और जुर्माने सहित कुल देनदारी नहीं है।

पूंजीगत सामान के मूल्यांकन से जुड़ा विवाद

मामला अलग कर-पहचान वाले व्यक्तियों या इकाइयों, जिन्हें GST में ‘distinct persons’ कहा जाता है, को पूंजीगत सामान की आपूर्ति के मूल्यांकन से संबंधित है। कंपनी के अनुसार, मूल निर्णय देने वाले प्राधिकरण ने उसके पक्ष में आदेश दिया था।

उस आदेश के खिलाफ त्रिशूर के Assistant Commissioner, Central Tax & Central Excise ने GST अपील दायर की थी। अब Commissioner (Appeals) ने उसी अपील पर CGST Act की धारा 107 के तहत आदेश जारी किया है। इस तरह मौजूदा खुलासा कंपनी के पक्ष में आए पहले आदेश के बाद विभाग की अपील से जुड़ा है।

फाइलिंग के मुताबिक, भुगतान की समयसीमा आदेश प्राप्त होने से 90 दिन है। भुगतान में देरी या चूक के कारण वाले विवरण को कंपनी ने लागू नहीं बताया है।

वित्तीय असर का आकलन जारी

Sobha ने कहा कि वह निर्धारित समयसीमा के भीतर GSTAT में अपील दाखिल करने की प्रक्रिया में है। कंपनी का कहना है कि अपने पक्ष को प्रमाणित करने के लिए उसके पास कानूनी और तथ्यात्मक आधार हैं। फाइलिंग में अपील दाखिल हो जाने की जानकारी नहीं दी गई है।

कंपनी वित्तीय विवरणों पर आदेश के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है। उसने फिलहाल इस प्रभाव की कोई राशि नहीं बताई है। साथ ही, कंपनी ने स्पष्ट किया कि परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई असर नहीं है। यह जानकारी SEBI के सूचीबद्धता नियमों के Regulation 30 के तहत BSE और NSE को दी गई है।