दिल्ली मे अब बिना पीयूसी के होगा 10,000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने की जेल।
<p> <span [removed] 14.4px;">पिछले हफ्ते की शुरुआत में, दिल्ली सरकार ने राजधानी शहर में गंभीर प्रदूषण के स्तर के कारण दिवाली के दौरान पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था।</span></p>

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन जैसी दंडात्मक कार्रवाई का सामना करने से बचने के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र साथ रखने को कहा है। सरकार की सलाह सर्दियों के मौसम से पहले आती है जब राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की संभावना है।
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से रविवार को जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया कि वैध पीयूसी के बिना पकड़े जाने पर वाहन मालिकों को छह महीने जेल की सजा या 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। इसके अलावा तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है।
सर्दियों से पहले राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की संभावना के चलते दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से तीन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन सहित दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र ले जाने को कहा है।
नोटिस में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने और वायु गुणवत्ता में सुधार के अपने प्रयासों के तहत दिल्ली में सभी वाहन मालिकों से अनुरोध किया है कि वे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के साथ ही वाहन चलाएं।
दिल्ली में परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत 900 से अधिक प्रदूषण जांच केंद्र हैं। ये पूरे शहर में फैले पेट्रोल पंपों और वर्कशॉप में स्थापित किए गए हैं ताकि मोटर चालक इन तक आसानी से पहुंच सकें।
पिछले हफ्ते की शुरुआत में, दिल्ली सरकार ने राजधानी शहर में गंभीर प्रदूषण के स्तर के कारण दिवाली के दौरान पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था।
पीयूसी सर्टिफिकेट
वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण कारक तत्वों जैसे कार्बन डाईऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए उनकी नियमित जांच की जाती है जिसके बाद उन्हें पीयूसी प्रमाणपत्र दिया जाता है।
