दिल्ली ने लगाया सार्वजनिक स्थानों छठ पूजा 2021 के लिए नदी तट जैसे जगहो पर प्रतिबन्ध।
<p> <span [removed] 14.4px;">डीडीएमए ने त्योहारी सीजन के लिए 15 नवंबर तक बड़े समारोहों और सभाओं पर प्रतिबंधों में ढील दी है।</span></p>

नई दिल्ली। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने 30 सितंबर को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक मैदानों, नदी किनारे, मंदिरों आदि में छठ समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी।
डीडीएमए ने त्योहारी सीजन के लिए 15 नवंबर तक बड़े समारोहों और सभाओं पर प्रतिबंधों में ढील दी है। अपने ताजा कोविड -19 दिशानिर्देशों में, हालांकि, प्राधिकरण ने सार्वजनिक स्थानों और नदी के किनारे छठ पूजा समारोह को मना कर दिया है। नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, दीवाली, छठ जैसे त्योहार इस समय अवधि के भीतर आते हैं।
डीडीएमए ने यह भी कहा है कि त्योहारों के दौरान मेलों और खाद्य स्टालों की अनुमति नहीं दी जाएगी। संशोधित दिशानिर्देशों में कहा गया है, "यह ध्यान दिया जा सकता है कि पहले से लगाए गए समारोहों और बड़ी सभाओं पर प्रतिबंधों में केवल 15 नवंबर तक आगामी त्योहारों के उत्सव की अनुमति देने की सीमा तक ढील दी जा रही है।
प्राधिकरण ने कहा, “दिल्ली में त्योहारों के दौरान मेलों, मेलों, भोजन स्टालों, झूलों, रैलियों और जुलूसों की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा की अनुमति नहीं दी जाएगी और लोगों को सलाह दी जाती है कि वे इसे अपने घरों में ही मनाएं।
