UBL टैक्स रिफंड: United Breweries को मिले ₹100.83 करोड़, अपीलें अभी लंबित
United Breweries को दो आकलन वर्षों के लिए ₹100.83 करोड़ का टैक्स रिफंड मिला है। इसमें ब्याज भी शामिल है, जबकि संबंधित कर विवादों में कंपनी की अपीलें अभी लंबित

UBL टैक्स रिफंड मामले में United Breweries ने 6 अक्टूबर 2026 की BSE फाइलिंग में बताया कि उसे दो आकलन वर्षों के लिए कुल ₹100.83 करोड़ का रिफंड मिला है। कंपनी को आकलन वर्ष 2013-14 की राशि 5 अक्टूबर और आकलन वर्ष 2020-21 की राशि 3 अक्टूबर 2026 को प्राप्त हुई। ये भुगतान आयकर अधिकारी के पहले जारी आदेशों के आधार पर हुए हैं।
कंपनी के मुताबिक, इस रिफंड का कार्यशील पूंजी पर सकारात्मक असर है। साथ ही, इसमें शामिल ब्याज आय से लाभ-हानि खाते पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हालांकि, इन आकलन वर्षों से जुड़ी अपीलें अभी लंबित हैं; रिफंड मिलने से सभी विवादों का अंतिम निपटारा नहीं हुआ है।
किस आकलन वर्ष के लिए कितना रिफंड मिला
- आकलन वर्ष 2013-14: ₹82.73 करोड़ का रिफंड, जिसमें ₹25.65 करोड़ का ब्याज शामिल है।
- आकलन वर्ष 2020-21: ₹18.10 करोड़ का रिफंड, जिसमें ₹4.79 करोड़ का ब्याज शामिल है।
2013-14 के मामले में ITAT और हाई कोर्ट में अपील
आकलन वर्ष 2013-14 के रिटर्न की जांच के बाद 9 अक्टूबर 2017 को पारित आदेश में ट्रांसफर प्राइसिंग और कॉरपोरेट टैक्स से जुड़े समायोजन किए गए थे। कंपनी ने इसके खिलाफ Income Tax Appellate Tribunal (ITAT), Bangalore में अपील की थी।
ITAT ने 1 जून 2022 के आदेश में कुछ मुद्दों पर कंपनी के पक्ष में और कुछ पर उसके खिलाफ फैसला दिया। कुछ मामले दोबारा जांच के लिए आकलन अधिकारी या ट्रांसफर प्राइसिंग अधिकारी को लौटाए गए। प्रतिकूल फैसलों के खिलाफ Karnataka High Court में कंपनी की अपील लंबित है।
अन्य मुद्दों की जांच के बाद आकलन अधिकारी ने 23 जनवरी 2026 को ITAT के आदेश को लागू करते हुए ₹82.73 करोड़ का रिफंड निर्धारित किया। इस आदेश और इसमें किए गए समायोजनों के खिलाफ भी कंपनी ने ITAT में अपील की है, जिस पर निर्णय बाकी है।
आकलन वर्ष 2020-21 में 23 सितंबर 2022 के आदेश से कॉरपोरेट टैक्स समायोजन किए गए थे। कंपनी की अपील पर ITAT ने 31 जनवरी 2024 को कुछ मुद्दों पर उसके खिलाफ फैसला दिया और कुछ मामले आकलन अधिकारी को लौटाए। प्रतिकूल मुद्दों पर Karnataka High Court में अपील लंबित है।
आकलन अधिकारी ने 16 मार्च 2026 को ITAT के आदेश को लागू करते हुए ₹18.10 करोड़ का रिफंड निर्धारित किया। कंपनी ने इस आदेश और संबंधित समायोजनों के खिलाफ Commissioner of Income-tax (Appeals) में भी अपील की है। फाइलिंग के अनुसार, यह अपील अभी विचाराधीन है।
