नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में चार रिक्तियां हैं और तीन उच्च न्यायालय नियमित मुख्य न्यायाधीशों के बिना काम कर रहे हैं, सरकार के सूत्रों ने बताया कि कानून मंत्रालय को अभी तक स्लॉट भरने के लिए एससी कॉलेजियम से सिफारिशें प्राप्त करनी हैं।
 
नवंबर 2019 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस रंजन गोगोई की सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहली वैकेंसी निकली। इसके बाद जस्टिस दीपक गुप्ता, आर भानुमति और अरुण मिश्रा के रिटायरमेंट के बाद शीर्ष अदालत में तीन और रिक्तियां निकलीं। 
 
34 की स्वीकृत संख्या के साथ, शीर्ष अदालत 30 न्यायाधीशों के साथ काम कर रही है।