RITES को कर राहत: FY 2019-20 की मांग पर ₹38.30 करोड़ की राहत मिली
RITES को FY 2019-20 के कर, ब्याज और जुर्माने की मांग पर ₹38.30 करोड़ की राहत मिली। कंपनी ने लागू कानून के अधीन इस आदेश पर आगे कोई देनदारी नहीं होने की जानकारी

RITES को कर राहत मिली है। कंपनी ने 4 अक्टूबर 2026 की BSE फाइलिंग में बताया कि FY 2019-20 से जुड़ी कर मांग के खिलाफ उसकी अपील स्वीकार कर ली गई है। अपीलीय प्राधिकारी ने मांग आदेश को आंशिक रूप से निरस्त करते हुए कंपनी को ₹38,30,49,704 की राहत दी है। यह राशि संबंधित वित्त वर्ष के कर, ब्याज और जुर्माने की मांग से जुड़ी है।
यह आदेश गुजरात के अहमदाबाद स्थित राज्य कर उपायुक्त (अपील-1), डिवीजन-1 ने 30 सितंबर 2026 को पारित किया था। RITES को इसकी प्रति 3 अक्टूबर 2026 को मिली। कंपनी ने इसके बाद शेयर बाजारों को आदेश और उसके वित्तीय प्रभाव की जानकारी दी।
अपील में मांग आदेश आंशिक रूप से निरस्त
मामला राज्य कर अधिकारी की ओर से FY 2019-20 के लिए जारी मांग आदेश से संबंधित था। RITES ने इसी आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की थी। फाइलिंग के मुताबिक, अपीलीय प्राधिकारी ने कंपनी की अपील स्वीकार की और मूल मांग आदेश को आंशिक रूप से निरस्त किया। कंपनी ने राहत की रकम में कर, ब्याज और जुर्माने को शामिल बताया है; इन मदों की अलग-अलग रकम नहीं दी गई है।
यह खुलासा कंपनी के 2 सितंबर 2024 के पत्र के क्रम में किया गया है। RITES ने सूचना SEBI के सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं विनियम, 2015 के विनियम 30 तथा अनुसूची III के संबंधित प्रावधानों के तहत दी। इसके साथ संलग्न विवरण में आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी, आदेश मिलने की तारीख और वित्तीय प्रभाव दर्ज हैं।
पूर्व जमा और शेष देनदारी की स्थिति
कंपनी ने अपील दाखिल करते समय ₹1,93,00,013 का पूर्व जमा किया था। फाइलिंग के अनुसार, लागू कानून के प्रावधानों के अधीन संबंधित मांग आदेश के तहत अब आगे कोई कर, ब्याज या जुर्माने की देनदारी नहीं है। यह जानकारी इसी मांग आदेश के संदर्भ में दी गई है।
RITES ने कार्यवाही का वित्तीय प्रभाव ₹38,30,49,704 की राहत के रूप में बताया है। फाइलिंग में पूर्व जमा राशि की वापसी या उसकी समयसीमा का उल्लेख नहीं है। NSE पर कंपनी का प्रतीक RITES और BSE पर स्क्रिप कोड 541556 है। खुलासे पर कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी Nikhil Agarwal ने हस्ताक्षर किए हैं।
