KMCH कस्टम ड्यूटी आदेश: ₹1.89 करोड़ शुल्क, ब्याज और जुर्माना
Kovai Medical Center & Hospital पर पुराने मेडिकल उपकरण आयात मामले में कस्टम ड्यूटी, ब्याज और जुर्माना लगा है। BSE को दी सूचना में कंपनी ने देनदारी का ब्योरा

Kovai Medical Center & Hospital Ltd (KMCH) ने 29 अक्टूबर 2026 को BSE फाइलिंग में कस्टम ड्यूटी आदेश मिलने की जानकारी दी। KMCH कस्टम ड्यूटी मामले में कंपनी पर ₹1,89,45,984 का सीमा शुल्क और लागू ब्याज लगाया गया है। इसके अलावा रिडेम्पशन फाइन और पेनल्टी भी लगाई गई है। मामला शुल्क छूट के साथ आयात किए गए मेडिकल उपकरणों से जुड़ी आयातोत्तर शर्तें पूरी नहीं करने का है।
आदेश चेन्नई स्थित प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय (एयर कार्गो) के संयुक्त आयुक्त ने जारी किया। यह 27 अक्टूबर 2026 का है और कंपनी को 28 अक्टूबर 2026 को मिला। कंपनी ने SEBI के सूचीबद्धता नियमों के तहत इसकी जानकारी दी। BSE पर कंपनी का सिक्योरिटी कोड 523323 है।
ड्यूटी के अलावा कौन-सी देनदारियां
कंपनी के खुलासे में Customs Act, 1962 के तहत तीन वित्तीय मदें बताई गई हैं:
- धारा 125(2) के तहत ₹1,89,45,984 की कस्टम ड्यूटी, साथ में लागू ब्याज।
- धारा 125 के तहत ₹3,00,000 का रिडेम्पशन फाइन।
- धारा 112(a) के तहत ₹18,94,598 की पेनल्टी।
फाइलिंग में ब्याज की रकम नहीं बताई गई है। इसलिए ब्याज सहित कुल देनदारी का निश्चित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
आदेश के अनुसार, अस्पताल ने 1990 से 1993 के दौरान 20 Bills of Entry के जरिए मेडिकल उपकरण आयात किए थे। इनका कुल आकलनीय मूल्य ₹4,52,89,841 था। आयात पर Customs Notification No.64/88-Cus. के तहत शुल्क छूट ली गई थी।
छूट की शर्तों में औसतन कम-से-कम 40% बाह्य रोगियों का मुफ्त इलाज और ₹500 मासिक से कम पारिवारिक आय वाले सभी भर्ती मरीजों का मुफ्त इलाज शामिल था। ऐसे भर्ती मरीजों के लिए कम-से-कम 10% बिस्तर आरक्षित रखने की शर्त भी थी।
पुराना विवाद और अस्पताल का पक्ष
कार्यवाही की शुरुआत 24 जुलाई 2000 के कारण बताओ नोटिस से हुई थी। आदेश में दर्ज विवरण के मुताबिक, DGHS ने दिसंबर 2011 में अस्पताल के शुल्क छूट प्रमाणपत्र वापस ले लिए थे। दिसंबर 2024 के उसके संचार में भी प्रमाणपत्र वापस लिए जाने की स्थिति बताई गई।
26 सितंबर 2026 की सुनवाई में अस्पताल के वकील ने कहा कि अस्पताल ने शर्तों का पालन किया था और मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाए थे। उन्होंने अतिरिक्त दस्तावेज देने के लिए समय मांगा। आदेश के अनुसार, 24 अक्टूबर की अगली सुनवाई में अस्पताल की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और अतिरिक्त दस्तावेज भी जमा नहीं किए गए।
आदेश में इसके संचार से 60 दिनों के भीतर Commissioner of Customs (Appeals) के समक्ष अपील का प्रावधान बताया गया है। उपलब्ध खुलासे में कंपनी ने अपील दाखिल करने के किसी निर्णय की जानकारी नहीं दी है।
