केंद्र ने किया सीएससी के साथ समझौता, राशन की दुकान पर जल्द ही मिलेगा पैन तथा पासपोर्ट आवेदन के साथ अन्य सेवाएं।
<p> <span [removed]="" 14.4px;"="">राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, केंद्र राशन की दुकानों के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न 1-3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक रियायती दर पर प्रदान करता है। इस कानून के दायरे में 80 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं।</p>

नई दिल्ली। खाद्य मंत्रालय और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया (सीएससी) ने सोमवार को इसके लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब जल्द ही राशन की दुकानों या उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के पास कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में काम करने का विकल्प होगा।
जिसका उपयोग लाभार्थी उपयोगिता बिलों का भुगतान करने, पैन और पासपोर्ट आवेदन जमा करने और चुनाव आयोग की सेवाओं के लिए कर सकते हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, केंद्र राशन की दुकानों के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न 1-3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक रियायती दर पर प्रदान करता है। इस कानून के दायरे में 80 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं।
समझौता ज्ञापन (एमओयू) का उद्देश्य इच्छुक उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) डीलरों के माध्यम से सीएससी सेवाओं की डिलीवरी के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों (राशन की दुकानों) के व्यापार के अवसरों और आय में वृद्धि करना है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन है, ने सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक मॉडल समझौता किया है।
खाद्य मंत्रालय ने कहा, "सभी राज्यों को सलाह दी गई है कि वे उचित परिश्रम के बाद सीएससी सेवाओं की डिलीवरी की अनुमति देकर एफपीएस की आय और व्यापार के अवसरों में वृद्धि की संभावना तलाशें।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग खाद्यान्न की समय पर और कुशल खरीद और वितरण के माध्यम से देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
मंत्रालय ने कहा, "यह राज्य सरकार के विवेक पर है जो डेटा सुरक्षा, वैधानिक प्रावधान और अन्य प्रासंगिक दिशानिर्देशों के संबंध में उचित परिश्रम सुनिश्चित करेगी।
(पीटीआई)
