एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से के रूप में केंद्र सरकार ने दी 23 राज्यों को ₹ 7,274 करोड़ जारी करने की मंजूरी
<p> <span [removed]="" 14.4px;"="">केंद्र सरकार ने 25 सितंबर को एक आदेश जारी किया था, जिसमें एसडीआरएफ के तहत सहायता की वस्तुओं और मानदंडों को संशोधित किया गया था.</p>

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में केंद्र सरकार के हिस्से की दूसरी किस्त के रूप में 7,274.40 करोड़ रुपये अग्रिम रूप से जारी करने की मंजूरी दी है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह निर्णय मोदी सरकार की उस पहल के तहत लिया है, जिसमें राज्य सरकारों को किसी भी आपदा से उत्पन्न होने वाली किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अपने एसडीआरएफ में पर्याप्त धनराशि रखने की सुविधा प्रदान की गई है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, पांच राज्यों को पहले ही दूसरी किस्त 1,599.20 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी की जा चुकी है।
केंद्र सरकार ने 25 सितंबर को एक आदेश जारी किया था, जिसमें एसडीआरएफ के तहत सहायता की वस्तुओं और मानदंडों को संशोधित किया गया था, जिसमें COVID-19 के कारण मृतक के परिजनों को अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया गया था।
एसडीआरएफ मानदंडों में यह सक्षम प्रावधान किया गया है ताकि 30 जून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में 11 सितंबर को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को लागू किया जा सके।
एजेंसी इनपुट के साथ.
