मुम्बई। मंगलवार को बृहन्मुंबई नगर निगम ने नए COVID दिशानिर्देशों की घोषणा करने के कुछ घंटों बाद एक स्पष्टीकरण जारी किया और कहा कि धारा 144 हर दिन रात 11 बजे तक लागू रहेगी और रात का कर्फ्यू हर दिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा।
 
बीएमसी ने आगे स्पष्ट किया कि दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को हर दिन रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी, लेकिन डेल्टा संस्करण द्वारा संचालित कोविड -19 मामलों में वृद्धि के बीच मॉल को बंद रहना होगा।
 
 
हालांकि मुंबई नागरिक निकाय ने यह भी कहा कि सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन हर समय लोगों का इकट्ठा होना प्रतिबंधित है।
 
 
मुंबई में मंगलवार को COVID-19 के 288 नए मामले सामने आए, जो एक दिन पहले की तुलना में थोड़ा अधिक है। 
 
 
बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने एक बयान में कहा कि इसके अलावा, पिछले 24 घंटों में 412 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई, बरामद मामलों का संचयी आंकड़ा 7,12,729 हो गया।
 
नागरिक निकाय ने कहा कि शहर ने उपन्यास कोरोनवायरस के कारण तीन और मौतों की सूचना दी, जिससे मृत्यु संख्या 15,911 हो गई।
 
 
जिसकी वजह से मुंबई में अब हर दिन धारा 144 रात 11 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगी।
 
 
 
जानिए क्या है धारा 144? 
 
भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के अनुसार पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, सार्वजनिक सभाओं को आयोजित करने और आग्नेयास्त्र ले जाने पर रोक है और इसे दो महीने तक के लिए लागू किया जा सकता है। 
 
 
इसकी सजा- 
 
धारा 144 प्रतिबंधित क्षेत्र में दंगा करने के लिए अधिकतम सजा 3 साल के लिए कठोर कारावास और / या जुर्माना है।