Zee Entertainment को MCA नोटिस मिला है, जिसमें कंपनी से कुछ जानकारी मांगी गई है। कंपनी ने 6 अक्टूबर, 2026 की BSE फाइलिंग में बताया कि उसे यह नोटिस 5 अक्टूबर, 2026 को प्राप्त हुआ। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने यह जानकारी कंपनी के संबंध में पहले से जारी निरीक्षण के सिलसिले में मांगी है।

नोटिस कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 210(1)(a) और (c) के तहत भेजा गया है। Zee Entertainment Enterprises Ltd के मुताबिक, यह कार्रवाई उसी कानून की धारा 206(5) के तहत चल रहे निरीक्षण की अगली कड़ी है। फाइलिंग के साथ दिए गए परिशिष्ट में कार्रवाई की प्रकृति को धारा 210(1)(a) और (c) के तहत जांच बताया गया है।

कंपनी ने जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही

Zee Entertainment ने कहा कि वह आवश्यक जानकारी पहले ही उपलब्ध करा चुकी है। कंपनी ने यह भी बताया कि MCA की ओर से मांगी जाने वाली अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण भी दिए जाएंगे। हालांकि, फाइलिंग में मांगी गई सूचनाओं की विषयवार सूची या उनके विस्तृत ब्योरे का उल्लेख नहीं किया गया है।

परिशिष्ट में संबंधित प्राधिकरण के रूप में MCA के क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिमी क्षेत्र-II के कार्यालय का नाम दिया गया है। यह कार्यालय मुंबई में स्थित है। कथित उल्लंघन या नियमों के उल्लंघन का विवरण मांगने वाले खंड में कंपनी ने केवल जानकारी मांगे जाने का उल्लेख किया है। उस खंड में किसी विशिष्ट उल्लंघन का विवरण नहीं दिया गया है।

वित्तीय और परिचालन प्रभाव पर क्या बताया

कंपनी की वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर प्रभाव और जहां संभव हो, उसके मौद्रिक आकलन वाले खंड में Zee Entertainment ने ‘लागू नहीं’ लिखा है। इस खुलासे में किसी जुर्माने, वित्तीय देनदारी या नुकसान की राशि नहीं बताई गई है।

कंपनी ने यह सूचना SEBI के लिस्टिंग नियमों के विनियमन 30 के तहत BSE और National Stock Exchange of India को दी है। पत्र पर कंपनी सचिव Ashish Agarwal के हस्ताक्षर हैं। कंपनी का BSE इक्विटी स्क्रिप कोड 505537 है और NSE पर इसका प्रतीक ZEEL है।