Shreenath Paper Products: Shreenath Paper की सब्सिडियरी में 75% हिस्सेदारी, पहले से चालू है
Shreenath Paper की सब्सिडियरी SPIPL गुजरात में सब्लिमेशन पेपर बना रही है। 75% हिस्सेदारी के बाद अब उसके वित्तीय आंकड़े कंपनी के समेकित खातों में शामिल होंगे।

Shreenath Paper की सब्सिडियरी Shreenath Paper Industries Private Limited (SPIPL) का सब्लिमेशन पेपर कारोबार पहले से चालू है। Shreenath Paper Products Ltd ने 3 अक्टूबर, 2026 को BSE में दाखिल सूचना में यह जानकारी दी। कंपनी ने बताया कि SPIPL ने उसकी सब्सिडियरी बनने से पहले ही कारोबारी परिचालन शुरू कर दिया था और वह फिलहाल सब्लिमेशन पेपर के निर्माण और बिक्री में लगी है।
SPIPL में कंपनी की हिस्सेदारी 50% से बढ़कर 75% होने के बाद वह 24 सितंबर, 2026 से उसकी सब्सिडियरी बनी। ताजा फाइलिंग इसी बदलाव के बाद SPIPL की कारोबारी और परिचालन स्थिति स्पष्ट करती है। इसमें बताया गया है कि सब्सिडियरी बनने की तारीख से उसके वित्तीय आंकड़ों को कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाएगा।
गुजरात के सारिगाम में चल रहा विनिर्माण
SPIPL की विनिर्माण इकाई GIDC, सारिगाम, गुजरात में स्थित है। फाइलिंग के अनुसार, यह संयंत्र प्लॉट नंबर 3810 से 3821 पर, Super Gas Co. के पास है। यहां से कंपनी सब्लिमेशन पेपर का निर्माण और बिक्री कर रही है। परिचालन शुरू होने की अलग तारीख इस सूचना में नहीं दी गई है; कंपनी ने इतना स्पष्ट किया है कि कारोबार सब्सिडियरी बनने से पहले शुरू हो चुका था।
इस घटनाक्रम से जुड़ी पिछली सूचनाओं का क्रम भी कंपनी ने BSE को बताया है:
- 10 जुलाई, 2026: SPIPL के गठन से संबंधित खुलासा किया गया था।
- 19 सितंबर, 2026: SPIPL के इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण की मंजूरी की जानकारी दी गई थी।
- 24 सितंबर, 2026: इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण पूरा होने की सूचना दी गई थी। इसी तारीख से SPIPL सब्सिडियरी बनी।
समेकित वित्तीय विवरणों में कब से शामिल होंगे आंकड़े
कंपनी के अनुसार, SPIPL की वित्तीय जानकारी 24 सितंबर, 2026 से समेकन के लिए ली जाएगी। यह प्रक्रिया लागू लेखांकन मानकों और नियामकीय आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। इस तरह समेकन के लिए बताई गई शुरुआती तारीख उसके सब्सिडियरी बनने की तारीख है।
BSE पर सcrip कोड 544372 वाली कंपनी ने कहा कि वह अपने समेकित वित्तीय नतीजों से संबंधित जरूरी खुलासे SEBI LODR के लागू प्रावधानों के अनुसार करेगी। 3 अक्टूबर की यह सूचना Regulation 30 के तहत पिछली तीन फाइलिंग की अगली कड़ी के रूप में दी गई है।
