Purple Agrotech Industries Ltd ने 8 अक्टूबर, 2026 को BSE में दाखिल सूचना में बताया कि Securities Appellate Tribunal (SAT), मुंबई ने SEBI के एक आदेश पर सशर्त रोक लगाई है। कंपनी के मुताबिक, 11 सितंबर, 2026 के इस आदेश में उसी तारीख से चार सप्ताह के भीतर पूरी पेनल्टी जमा करने की शर्त रखी गई है। यह मामला अपील संख्या 294/2026 से जुड़ा है।

रोक का संबंध SEBI के 30 जून, 2026 के आदेश से है, जिसकी आदेश संख्या WTM/AS/IVD-2/ID16/32460/2026-27 है। कंपनी ने SAT का आदेश मिलने की तारीख भी 11 सितंबर, 2026 बताई है। हालांकि, उपलब्ध दाखिले में पेनल्टी की राशि और उसके जमा होने की पुष्टि नहीं दी गई है।

इस तरह दाखिले में बताई गई राहत पूरी पेनल्टी जमा करने की शर्त से जुड़ी है। इसमें पेनल्टी माफ होने या SEBI का आदेश अंतिम रूप से निरस्त होने की जानकारी नहीं है।

आदेश और खुलासे की अलग-अलग तारीखें

इस मामले में SEBI के मूल आदेश, SAT के आदेश और BSE को दी गई सूचना की तारीखें अलग हैं। दाखिले में दर्ज घटनाक्रम इस प्रकार है:

  • 30 जून, 2026: SEBI का वह आदेश जारी हुआ, जिस पर SAT ने सशर्त रोक लगाई है।
  • 11 सितंबर, 2026: SAT के आदेश की तारीख और कंपनी द्वारा बताई गई प्राप्ति की तारीख। चार सप्ताह की अवधि इसी दिन से रखी गई है।
  • 8 अक्टूबर, 2026: कंपनी ने BSE को इस आदेश की सूचना दी।

कंपनी ने यह खुलासा SEBI के लिस्टिंग नियमों के Regulation 30 और Schedule III के तहत किया है। कथित उल्लंघनों के विवरण वाले हिस्से में उसने संबंधित आदेश का संदर्भ दिया है; उपलब्ध सूचना में उनका अलग से ब्यौरा नहीं दिया गया है।

वित्तीय असर पर कंपनी का बयान

कंपनी ने कहा कि वह मामले की समीक्षा कर रही है। दाखिले के अनुसार, सूचना दिए जाने तक लगाई गई मौद्रिक पेनल्टी के अलावा कोई प्रभाव नहीं है। पेनल्टी की रकम उपलब्ध नहीं होने से इस सूचना के आधार पर उसका मौद्रिक आकार नहीं बताया जा सकता।

Purple Agrotech Industries Ltd पहले Purple Entertainment Limited के नाम से जानी जाती थी। इसका BSE सिक्रिप कोड 540159 है। खुलासे पर कंपनी के Chairman cum Managing Director एवं CFO, Naishadh Dineshbhai Modi ने हस्ताक्षर किए हैं।