Narmada Agrobase Ltd ने 3 अक्टूबर 2026 को BSE में दाखिल सूचना में SEBI के डिपॉजिटरी संबंधी नियमों के तहत अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया। कंपनी ने शेयर रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट Kfin Technologies Limited की ओर से जारी प्रमाणपत्र संलग्न किए हैं। कंपनी का पत्र 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही और छमाही के संदर्भ में है, जबकि संलग्न प्रमाणपत्रों में सितंबर तिमाही का उल्लेख है।

यह दाखिला SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 2018 के विनियम 74(5) के तहत किया गया है। प्रमाणपत्रों में संबंधित अवधि के दौरान डीमैट और रीमैट किए गए शेयरों के विवरण सूचीबद्धता वाले सभी स्टॉक एक्सचेंजों को उपलब्ध कराने की पुष्टि की गई है। इस तरह दस्तावेज का विषय शेयरों से जुड़ी डिपॉजिटरी सूचना का नियामकीय अनुपालन है।

दोनों डिपॉजिटरी के लिए अलग प्रमाणपत्र

Kfin Technologies Limited ने 2 अक्टूबर 2026 को दो अलग प्रमाणपत्र जारी किए। एक Central Depository Services (India) Limited यानी CDSL और दूसरा National Securities Depository Limited यानी NSDL को संबोधित है। दोनों प्रमाणपत्रों की रिपोर्टिंग अवधि 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही है और दोनों में एक ही अनुपालन की पुष्टि की गई है।

  • CDSL को भेजे प्रमाणपत्र में रजिस्ट्रार ने कहा कि संबंधित अवधि में डीमैट और रीमैट की गई प्रतिभूतियों का विवरण सभी संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को दिया गया है।
  • NSDL को संबोधित प्रमाणपत्र में भी इसी विवरण को कंपनी के शेयर सूचीबद्ध होने वाले सभी एक्सचेंजों तक पहुंचाने की पुष्टि है।

दोनों दस्तावेज Kfin Technologies की ओर से Assistant Vice President ANANDAN K के नाम से जारी हुए हैं। इनकी प्रतिलिपि Narmada Agrobase को भी भेजी गई है। संलग्न प्रमाणपत्रों के पाठ में डीमैट या रीमैट किए गए शेयरों की संख्या अथवा उनका मूल्य नहीं दिया गया है।

NSE और BSE को भेजा कंपनी का पत्र

कंपनी ने अपना पत्र National Stock Exchange of India और BSE Limited को संबोधित किया है। इसमें NSE प्रतीक NARMADA और BSE कोड 543643 दर्ज हैं। पत्र Chairman and Managing Director NEERAJKUMAR SURESHCHANDRA AGRAWAL के नाम से प्रस्तुत किया गया है।

Narmada Agrobase ने एक्सचेंजों से संलग्न प्रमाणपत्रों और सूचना को अपने रिकॉर्ड में लेने का अनुरोध किया। पत्र में मौजूदा विनियम 74(5) के साथ पुराने SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 1996 के विनियम 54(5) का संदर्भ भी दिया गया है।