Majestic Research Services and Solutions: Majestic Research शेयर आवंटन: पांच प्रमोटरों की
Majestic Research में पांच प्रमोटरों को 3,92,350 शेयर आवंटित हुए हैं। BSE खुलासे के अनुसार, समाधान योजना के तहत हुए आवंटन के बाद उनकी कुल हिस्सेदारी 95% है।

Majestic Research शेयर आवंटन पर 5 अक्टूबर, 2026 को BSE में दाखिल खुलासे के अनुसार, Majestic Research Services and Solutions Ltd के पांच प्रमोटरों को 3,92,350 इक्विटी शेयर आवंटित हुए हैं। दस्तावेज में अधिग्रहण अथवा आवंटन की सूचना मिलने की तारीख 1 अक्टूबर, 2026 दर्ज है। इसके बाद इन प्रमोटरों की संयुक्त हिस्सेदारी कंपनी की कुल शेयर और वोटिंग पूंजी में 95% हो गई है।
प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य और आवंटन मूल्य 10 रुपये प्रति शेयर है। यह प्रेफरेंशियल आवंटन स्वीकृत समाधान योजना के तहत किया गया है। खुलासे में इसका आधार NCLT की Bengaluru Bench का 20 जून, 2025 का आदेश बताया गया है, जिसके जरिए समाधान योजना को मंजूरी मिली थी।
BSE पर कंपनी का स्क्रिप कोड 539229 है। यह विवरण SEBI के Substantial Acquisition of Shares and Takeovers यानी SAST Regulations, 2011 के विनियम 29(1) के तहत प्रस्तुत किया गया है।
किस प्रमोटर को कितने शेयर मिले
दाखिल विवरण में पांचों अधिग्रहणकर्ताओं को स्वीकृत समाधान योजना के अनुसार प्रमोटर बताया गया है। आवंटन से पहले इनमें से प्रत्येक की शेयरधारिता शून्य दर्ज थी। आवंटन के बाद उनका अलग-अलग स्वामित्व इस प्रकार है:
- Parth Shaileshbhai Patel: 1,56,940 शेयर और 38.00% हिस्सेदारी।
- Rashmikaben S Patel: 1,17,705 शेयर और 28.50% हिस्सेदारी।
- Alpesh Amrutlal Patel: 39,235 शेयर और 9.50% हिस्सेदारी।
- Nitin Dahyabhai Patel: 39,235 शेयर और 9.50% हिस्सेदारी।
- Jalak Shaileshbhai Patel: 39,235 शेयर और 9.50% हिस्सेदारी।
इन पांचों के पास कुल 3,92,350 शेयर और 95.00% हिस्सेदारी है। खुलासे में कुल शेयर पूंजी और पूर्णतः डाइल्यूटेड शेयर पूंजी, दोनों आधारों पर उनकी हिस्सेदारी समान बताई गई है। प्रमोटरों की ओर से पत्र पर Managing Director Rashmikaben S Patel ने हस्ताक्षर किए हैं।
आवंटन के बाद शेयर पूंजी का विवरण
फाइलिंग के अनुसार, अधिग्रहण के बाद कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी 41,30,000 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 4,13,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कुल डाइल्यूटेड शेयर और वोटिंग पूंजी भी इतनी ही दर्ज की गई है। अधिग्रहण से पहले की इक्विटी शेयर और कुल वोटिंग पूंजी दस्तावेज में शून्य बताई गई है।
अधिग्रहणकर्ताओं के विवरण में इक्विटी शेयरों के अलावा अन्य माध्यमों से वोटिंग अधिकार, वारंट, परिवर्तनीय प्रतिभूतियां और गिरवी या अन्य प्रतिबंध वाले शेयर शून्य दर्ज हैं। समाधान योजना की मंजूरी Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 की धारा 31 के तहत दी गई थी।
