KNR Constructions ने 6 अक्टूबर 2026 की BSE फाइलिंग में बताया कि आयकर आयुक्त (अपील), Hyderabad-12 ने उसकी अपील मंजूर करते हुए ₹18,58,39,829 का जुर्माना हटाने का आदेश दिया है। यह मामला आकलन वर्ष 2021-22 से जुड़ा है। कंपनी को अपीलीय आदेश 5 अक्टूबर 2026 को शाम 7:14 बजे प्राप्त हुआ था।

करीब ₹18.58 करोड़ का यह जुर्माना आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271AAD के तहत लगाया गया था। कंपनी के मुताबिक, अपील स्वीकार होने के साथ जुर्माने का आदेश हटा दिया गया है। हालांकि, आकलन अधिकारी यानी A.O की ओर से इस फैसले के अनुरूप जारी होने वाला परिणामी आदेश अभी प्रतीक्षित है।

इस खुलासे में उल्लिखित आदेश आयकर अपील पर आए फैसले से संबंधित है। कंपनी ने इसकी जानकारी SEBI के सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं वाले नियमों, यानी LODR के Regulation 30 के तहत शेयर बाजारों को दी है।

अपील का फैसला और लंबित प्रक्रिया

फाइलिंग में आदेश देने वाले प्राधिकरण का नाम Commissioner of Income Tax – Appeals, Hyderabad-12 बताया गया है। कर विवाद की वर्तमान स्थिति समझने के लिए दस्तावेज में तीन तथ्य दर्ज हैं:

  • जुर्माना आकलन वर्ष 2021-22 से संबंधित है।
  • कंपनी की अपील मंजूर हुई और जुर्माने का आदेश हटा दिया गया है।
  • A.O का परिणामी आदेश अभी बाकी है।

इस तरह अपीलीय स्तर पर जुर्माना हटाने का फैसला मिल चुका है, जबकि उसके बाद का परिणामी आदेश प्राप्त होना शेष है। उपलब्ध खुलासे में यह नहीं बताया गया है कि आकलन अधिकारी का आदेश कब तक आएगा। फाइलिंग में मूल जुर्माने के पीछे के लेनदेन या अपीलीय फैसले के विस्तृत आधार भी नहीं दिए गए हैं।

कंपनी ने असर शून्य बताया

KNR Constructions ने वित्तीय, परिचालन और अन्य गतिविधियों पर इस आदेश का प्रभाव शून्य बताया है। इसलिए जुर्माने की उल्लिखित राशि को इस खुलासे के आधार पर घोषित लाभ या नकद प्राप्ति नहीं माना जा सकता। दस्तावेज में किसी रिफंड या खाते में दर्ज होने वाली आय का उल्लेख नहीं है।

कंपनी सचिव Haritha Varanasi के हस्ताक्षर वाला यह पत्र BSE और National Stock Exchange of India को संबोधित है। BSE पर कंपनी का सिक्रिप कोड 532942 और NSE पर शेयर प्रतीक KNRCON है।