Indiabulls को RBI पंजीकरण, लागू न होने पर लौटाएगी Core Investment Company प्रमाणपत्र
Indiabulls को RBI से Core Investment Company का पंजीकरण मिला है। कंपनी इसकी लागू होने की स्थिति जांच रही है; लागू न होने पर प्रमाणपत्र समर्पित करेगी।

Indiabulls को RBI पंजीकरण मिला है। कंपनी ने 2 अक्टूबर, 2026 को BSE में दाखिल सूचना में बताया कि Reserve Bank of India ने उसे Core Investment Company के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया है। हालांकि, कंपनी यह मूल्यांकन कर रही है कि यह पंजीकरण उस पर लागू होता है या नहीं। लागू न होने की स्थिति में वह प्रमाणपत्र समर्पित करेगी।
यह प्रमाणपत्र Reserve Bank of India Act के लागू प्रावधानों के तहत दिया गया है। इस मंजूरी का प्रभाव बताते हुए कंपनी ने कहा कि वह अब Core Investment Company के रूप में पंजीकृत है। खुलासे में किसी नए कारोबार, निवेश योजना या इस पंजीकरण से जुड़े वित्तीय लाभ का विवरण नहीं दिया गया है।
प्रमाणपत्र की प्रयोज्यता का मूल्यांकन जारी
फाइलिंग में पंजीकरण मिलने के साथ उसकी प्रयोज्यता पर शर्त भी स्पष्ट की गई है। प्रमाणपत्र समर्पित करने की बात सशर्त है: कंपनी ऐसा तभी करेगी, जब मूल्यांकन में यह उसके लिए लागू नहीं पाया जाएगा। इसलिए इस सूचना को प्रमाणपत्र पहले ही समर्पित किए जाने या RBI द्वारा वापस लिए जाने की सूचना के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए।
नियामकीय विवरण में कंपनी ने निम्न बातें दर्ज की हैं:
- पंजीकरण देने वाला प्राधिकरण Reserve Bank of India है।
- प्राप्त प्रमाणपत्र Core Investment Company के पंजीकरण से संबंधित है।
- प्रमाणपत्र की वैधता अवधि वाले कॉलम में ‘लागू नहीं’ लिखा गया है।
- नियामक द्वारा लाइसेंस वापस लेने, रद्द करने या निलंबित करने तथा उससे जुड़े प्रभाव और जुर्माने वाले कॉलम में भी ‘लागू नहीं’ दर्ज है।
BSE और NSE को दी गई सूचना
कंपनी ने यह खुलासा SEBI LODR के Regulation 30 के तहत किया है। पत्र BSE और National Stock Exchange of India, दोनों को संबोधित है। इसमें BSE स्क्रिप कोड 533520 और NSE प्रतीक IBULLSLTD दर्ज हैं।
Indiabulls Limited का पूर्व नाम Yaari Digital Integrated Services Limited था। कंपनी सचिव Ram Mehar ने सूचना पर हस्ताक्षर किए हैं। फाइलिंग में प्रयोज्यता के मूल्यांकन का निष्कर्ष या उसके पूरा होने की समयसीमा नहीं बताई गई है।
