Gayatri Highways ने सितंबर तिमाही का अनुपालन प्रमाणपत्र BSE को सौंपा
Gayatri Highways ने सितंबर 2026 तिमाही के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र जमा किया। KFin Technologies ने शेयरों के डीमैट और रीमैट विवरण एक्सचेंजों को देने की पुष्टि की।

Gayatri Highways Ltd ने 3 अक्टूबर, 2026 को BSE पर दाखिल सूचना में 30 सितंबर, 2026 को समाप्त दूसरी तिमाही के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया। कंपनी ने बताया कि यह प्रमाणपत्र उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट KFin Technologies Limited से प्राप्त हुआ है। इसे SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 2018 के विनियम 74(5) के तहत जमा किया गया है।
यह फाइलिंग संबंधित तिमाही में प्रतिभूतियों के डिमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन के विवरण की रिपोर्टिंग से जुड़ी है। KFin Technologies ने प्रमाणित किया कि इस अवधि के आवश्यक विवरण उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को उपलब्ध करा दिए गए हैं, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं। प्रमाणपत्र का मुख्य तथ्य इसी सूचना को एक्सचेंजों तक पहुंचाए जाने की पुष्टि है।
दोनों डिपॉजिटरी के लिए अलग प्रमाणपत्र
कंपनी की फाइलिंग के साथ KFin Technologies के दो प्रमाणपत्र संलग्न हैं। दोनों पर 1 अक्टूबर, 2026 की तारीख है और दोनों में 30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए विवरण उपलब्ध कराने की समान पुष्टि की गई है। इनके प्राप्तकर्ता इस प्रकार हैं:
- Central Depository Services (India) Limited यानी CDSL को संबोधित प्रमाणपत्र।
- National Securities Depository Limited यानी NSDL को संबोधित प्रमाणपत्र।
दोनों प्रमाणपत्रों पर KFin Technologies की ओर से Deputy Vice President Ganesh Chandra Patro के हस्ताक्षर हैं। इनमें रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में Gayatri Highways की प्रतिभूतियों से संबंधित रिपोर्टिंग की पुष्टि की गई है। दोनों दस्तावेजों की प्रतिलिपि कंपनी को भी भेजी गई है।
फाइलिंग में कंपनी की पहचान और सूचना का दायरा
Gayatri Highways का साथ लगा पत्र BSE और National Stock Exchange of India को संबोधित है। इसमें कंपनी का BSE स्क्रिप कोड 541546 और NSE प्रतीक GAYAHWS दर्ज है। कंपनी ने प्रमाणपत्र एक्सचेंजों की जानकारी और रिकॉर्ड के लिए प्रस्तुत किया है। उसका पंजीकृत और कॉरपोरेट कार्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में है।
उपलब्ध प्रमाणपत्रों में तिमाही के दौरान डिमटेरियलाइज या रीमटेरियलाइज की गई प्रतिभूतियों की संख्या अथवा उनका मूल्य नहीं दिया गया है। इसलिए इस दस्तावेज से ऐसे लेनदेन की मात्रा का आकलन नहीं होता। इसकी सूचना विनियम 74(5) के तहत संबंधित विवरण सूचीबद्धता वाले एक्सचेंजों को दिए जाने तक सीमित है।
