First Fintec Ltd ने 12 अक्टूबर 2026 को BSE पर उपलब्ध फाइलिंग में कहा कि SEBI (LODR) Regulations, 2015 के Regulation 23(9) के तहत संबंधित पक्ष लेनदेन यानी RPT का खुलासा उस पर लागू नहीं है। कंपनी ने इसकी वजह संबंधित पक्षों के साथ कोई लेनदेन नहीं होना और उसके वित्तीय विवरण केवल standalone आधार पर तैयार होना बताया है।

BSE पर कंपनी का सिक्योरिटी कोड 532379 है। एक्सचेंज को भेजे गए पत्र में First Fintec ने कहा कि उसे इस प्रावधान के तहत संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यह गैर-लागू होने के बारे में कंपनी का प्रस्तुत पक्ष है; पत्र में किसी नियामकीय मंजूरी या एक्सचेंज के फैसले का उल्लेख नहीं है।

कंपनी ने किन आधारों पर दिया स्पष्टीकरण

First Fintec ने अपने पत्र में Regulation 23(9) का संदर्भ देते हुए कहा कि इसके तहत संबंधित पक्ष लेनदेन का खुलासा consolidated आधार पर किया जाना होता है। पत्र के अनुसार, यह विवरण वार्षिक परिणामों के लिए संबंधित लेखांकन मानकों में निर्धारित प्रारूप में स्टॉक एक्सचेंजों को देना और कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित करना होता है।

अपने मामले में इस खुलासे को गैर-लागू बताते हुए कंपनी ने ये तथ्य रखे हैं:

  • Standalone आधार पर उसके कोई संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं हैं।
  • कंपनी के वित्तीय विवरण केवल standalone आधार पर हैं।
  • उसकी कोई holding company, subsidiary या joint venture नहीं है।

इन्हीं आधारों का हवाला देकर कंपनी ने Regulation 23(9) के तहत RPT विवरण जमा नहीं करने की अपनी स्थिति स्पष्ट की है। फाइलिंग का विषय संबंधित पक्ष लेनदेन के खुलासे की आवश्यकता है।

सितंबर तिमाही की रिपोर्ट में भी दी जानकारी

First Fintec ने बताया कि 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही के लिए दाखिल Corporate Governance रिपोर्ट में भी संबंधित पक्ष लेनदेन के खुलासे के गैर-लागू होने की जानकारी पहले ही दी जा चुकी है।

मुंबई से जारी पत्र की तारीख 9 अक्टूबर 2026 है, जबकि BSE पर इसकी प्रकाशन तारीख 12 अक्टूबर 2026 है। पत्र पर V.S.R. Sastry का नाम Director, COO और Compliance Officer के तौर पर दर्ज है। कंपनी ने एक्सचेंज से इस सूचना को अपने रिकॉर्ड में लेने का अनुरोध किया है।