संशोधित दिशानिर्देशों से 2.5 करोड़ खुदरा और थोक व्यापारियों को लाभ होगा।

संशोधित दिशा-निर्देशों के साथ खुदरा और थोक कारोबारियों को अब उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण की अनुमति होगी।

 
 
नई दिल्ली: एमएसएमई और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज एमएसएमई के लिए खुदरा और थोक व्यापारों को एमएसएमई के रूप में शामिल करने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों की घोषणा की। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हम एमएसएमई को मजबूत करने और उन्हें आर्थिक विकास के लिए इंजन बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
 
 
 
श्री गडकरी ने कहा कि संशोधित दिशानिर्देशों से 2.5 करोड़ खुदरा और थोक व्यापारियों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के दायरे से बाहर रखा गया था, अब संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, खुदरा और थोक व्यापार को भी आरबीआई के दिशानिर्देशों के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने का लाभ मिलेगा।
 
 
 
संशोधित दिशा-निर्देशों के साथ खुदरा और थोक व्यापारियों को अब उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण करने की अनुमति होगी।