GIC Re को CGST और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण से कर मांग आदेश प्राप्त हुआ
30 जनवरी, 2025 – प्रमुख पुनर्बीमाकर्ता, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (जीआईसी रे) को मुंबई दक्षिण के सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त आयुक्त से एक आदेश प्राप्त हुआ

मुंबई, 30 जनवरी, 2025 – प्रमुख पुनर्बीमाकर्ता, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (जीआईसी रे) को मुंबई दक्षिण के सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त आयुक्त से एक आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें ब्याज और जुर्माना सहित 3,78,58,853 रुपये (3.78 करोड़ रुपये) की कर देयता की मांग की गई है। निगम ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उसके वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, जीआईसी रे ने मांग के खिलाफ अपील दायर करने की अपनी मंशा की घोषणा की है। यह आदेश सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 74 के तहत 3,78,58,853 रुपये की कर देयता की मांग से संबंधित है। इसमें सीजीएसटी: 1,70,65,029 रुपये, एसजीएसटी: 1,70,65,029 रुपये, आईजीएसटी: 37,28,796 रुपये शामिल हैं।
मांग की पृष्ठभूमि:
मूल मांग: 60,02,15,547 रुपये
मांग में कमी: 56,23,56,694 रुपये
शेष मांग: 3,78,58,853 रुपये (ब्याज और जुर्माना सहित)
