Mishra Dhatu Nigam: MIDHANI में Independent Directors की नियुक्ति, Sameer Mundra ने संभाला पद
रक्षा मंत्रालय ने MIDHANI के बोर्ड में Sameer Mundra और A. Pugazhenthi की नियुक्ति की है। एक नियुक्ति DIN आवंटन के बाद प्रभावी होगी।

Mishra Dhatu Nigam Limited (MIDHANI) ने 21 अगस्त 2026 को BSE में दाखिल सूचना में बताया कि रक्षा मंत्रालय के Department of Defence Production ने कंपनी के बोर्ड में दो Non-Executive Independent Directors की नियुक्ति की है। Sameer Mundra की नियुक्ति 21 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गई है, जबकि A. Pugazhenthi की नियुक्ति DIN आवंटित होने की तारीख से प्रभावी होगी।
कंपनी ने यह जानकारी SEBI के Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 के Regulation 30 के तहत साझा की। नियुक्तियां तीन वर्ष के लिए या रक्षा मंत्रालय के अगले आदेश तक—जो भी पहले हो—मान्य रहेंगी।
- Sameer Mundra का DIN 00078727 है और उन्हें part-time, non-official Independent Director बनाया गया है।
- A. Pugazhenthi के लिए DIN उपलब्ध नहीं है; इसलिए उनका कार्यकाल DIN मिलने के बाद शुरू होगा।
नए निदेशकों का पेशेवर परिचय
A. Pugazhenthi ने M.Sc. और LL.B. की पढ़ाई की है। फाइलिंग के अनुसार वह फिलहाल कानूनी प्रैक्टिस और कृषि से जुड़े हैं। उनके अनुभव में कानून, प्रबंधन और कृषि गतिविधियां शामिल हैं। MIDHANI ने कहा कि बोर्ड के अन्य निदेशकों के साथ उनका कोई संबंध नहीं है।
Sameer Mundra ने NIT Surat से Production Engineering में B.E. किया है। वह उद्यमी और कारोबारी पेशेवर हैं तथा उनका करियर करीब तीन दशकों का है। उन्हें business management, engineering और trading गतिविधियों का अनुभव है।
फाइलिंग में बताया गया कि Mundra वर्ष 1997 से Hytech Engineers और 2013 से Precision Engineering के Proprietor हैं। वह 2020 से MP JFC Industries Private Limited के Director और 2025 से LUB E-Mart Advanced Platform Foundation के Director भी हैं। कंपनी के मुताबिक उनका भी बोर्ड के अन्य निदेशकों से कोई संबंध नहीं है।
SEBI आदेश के तहत कोई रोक नहीं
MIDHANI ने अपनी नियामकीय सूचना में पुष्टि की कि A. Pugazhenthi और Sameer Mundra में से किसी को भी SEBI के किसी आदेश या अन्य प्राधिकरण द्वारा निदेशक पद संभालने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। दोनों को Companies Act, 2013 की Section 164 के तहत निदेशक पद के लिए अयोग्य भी नहीं बताया गया है।
कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी कंपनी के मामले में Companies Act की Section 164(2) लागू नहीं होती। यह खुलासा BSE के scrip code 541195 और NSE trading symbol MIDHANI से संबंधित है। फाइलिंग पर Company Secretary एवं Compliance Officer Paul Antony के हस्ताक्षर हैं।
Source: BSE corporate announcement.
