नई दिल्ली : नागर विमानन महानिर्देशालय (डीजीसीए) ने हेलीपोर्ट लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। अब आवेदक के ईजीसीए प्रोफाइल में एक ही टैब के माध्यम से पांच बाहरी संगठनों को एनओसी/क्लीयरेंस के लिए आवेदन किए जा सकते हैं।
 
नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय (डीजीसीए) विमान नियमों और प्रासंगिक नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (सीएआर) के अनुपालन में सतह के स्तर के साथ-साथ इमारतों की ऊंचाई/छत पर हेलीपोर्ट लाइसेंस/परिचालन प्राधिकरण प्रदान करता है। लाइसेंस/प्राधिकरण प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को ईजीसीए पोर्टल के माध्यम से डीजीसीए को ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा।
इससे पहले, ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, आवेदकों को एनओसी/क्लीयरेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन/भौतिक मोड के माध्यम से निम्नलिखित पांच संगठनों में आवेदन करना आवश्यक था:
 
1. गृह मंत्रालय
 
2. रक्षा मंत्रालय
 
3. पर्यावरण और वन मंत्रालय
 
4. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
 
5. स्थानीय प्रशासन
 
उपरोक्त प्रक्रिया को अब सरल कर दिया गया है और आवेदक के ईजीसीए प्रोफाइल में एक अलग टैब प्रदान किया गया है। पांच बाहरी संगठनों को एनओसी/क्लीयरेंस के लिए आवेदन इस टैब के माध्यम से संबंधित संगठनों के यूआरएल लिंक/ईमेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।
 
इसने आवेदकों के लिए प्रक्रिया को सरल बना दिया है, और वे अब ईजीसीए पोर्टल पर प्रदान की गई एकल खिड़की के माध्यम से एनओसी/मंजूरी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
 
श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया के नेतृत्व में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विशेष ध्यान दिया है। डीजीसीए द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से श्री सिंधिया द्वारा नवंबर 2021 में ईजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में ई-गवर्नेंस) पोर्टल लॉन्च किया गया था।
 
यह उल्लेख करना उचित है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को और बढ़ाने और हेलीकॉप्टर सहित अंतिम मील कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए उड़ान 5.1 लॉन्च किया है। यह पहल उड़ान 5.1 की सफलता को और आसान बनाएगी और सुनिश्चित करेगी।