Tega Industries शेयर इश्यू को NSE और BSE से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने 6 अक्टूबर 2026 की BSE फाइलिंग में बताया कि दोनों एक्सचेंजों ने उसी दिन जारी पत्रों के जरिए एक गैर-प्रमोटर इकाई को तरजीही आधार पर शेयर जारी करने और आवंटित करने की अनुमति दी है। यह मंजूरी SEBI के लिस्टिंग नियमों के विनियम 28(1) के तहत दी गई है।

प्रस्ताव में 4,78,435 इक्विटी शेयर शामिल हैं। प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये और इश्यू मूल्य 1,994 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी ने बताया कि सैद्धांतिक मंजूरियां मिलने के बाद वह प्रस्तावित आवंटी को ये शेयर जारी और आवंटित कर सकती है। हालांकि, इस सूचना में शेयरों का आवंटन पूरा होने की घोषणा नहीं की गई है।

लिस्टिंग के लिए किन शर्तों का पालन जरूरी

NSE के संलग्न पत्र में मंजूरी के साथ कई शर्तें रखी गई हैं। इनमें आवंटन के बाद की प्रक्रिया और लागू नियामकीय प्रावधानों का पालन शामिल है:

  • आवंटन की तारीख के बाद जल्द से जल्द लिस्टिंग आवेदन दाखिल करना होगा।
  • आवश्यक वैधानिक और अन्य मंजूरियां प्राप्त करनी होंगी तथा SEBI, RBI और MCA सहित संबंधित प्राधिकरणों के नियमों का पालन करना होगा।
  • लिस्टिंग आवेदन और लिस्टिंग के समय लागू एक्सचेंज दिशानिर्देशों, SEBI लिस्टिंग नियमों तथा कंपनी कानून की शर्तों का अनुपालन जरूरी होगा।
  • NSE की मांग के अनुसार दस्तावेज जमा करने और लागू शुल्क चुकाने होंगे।

इसलिए सैद्धांतिक मंजूरी के बाद भी शेयरों की लिस्टिंग के लिए निर्धारित दस्तावेजी और अनुपालन संबंधी प्रक्रिया बाकी है।

आवंटी के कारोबार पर निगरानी का निर्देश

NSE ने कंपनी को आवंटन से पहले प्रस्तावित आवंटी के शेयर कारोबार की निगरानी के लिए आंतरिक नियंत्रण मजबूत करने की सलाह दी है। कंपनी को आवंटी से यह आश्वासन लेना है कि वह आवंटन की तारीख तक कंपनी के शेयर में इंट्राडे कारोबार या बिक्री नहीं करेगा।

इसकी पुष्टि और लागू SEBI ICDR प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जारीकर्ता कंपनी की है। NSE ने स्पष्ट किया है कि बाद में अनुपालन में कमी मिलने पर इन शेयरों की लिस्टिंग प्रभावित हो सकती है।

एक्सचेंज ने यह भी कहा कि प्रस्तुत जानकारी अधूरी, गलत, भ्रामक या नियमों के विरुद्ध पाए जाने पर वह सैद्धांतिक मंजूरी वापस ले सकता है। यह पत्र अन्य कानूनों या नियमों के तहत आवश्यक किसी अलग मंजूरी का विकल्प नहीं है।