Max Healthcare Institute: Max Healthcare PRSU योजना मंजूर, 73.50 लाख शेयरों की सीमा
Max Healthcare के शेयरधारकों ने PRSU योजना और मुख्य उद्देश्य खंड में बदलाव मंजूर किए। योजना में अधिकतम 73.50 लाख शेयर जारी हो सकेंगे; अभी कोई अनुदान नहीं हुआ

Max Healthcare PRSU योजना को कंपनी के शेयरधारकों ने 19 अक्टूबर, 2026 को मंजूरी दे दी। Max Healthcare Institute Ltd ने उसी दिन BSE को दी गई फाइलिंग में बताया कि पोस्टल बैलट के तहत रिमोट ई-वोटिंग से यह प्रस्ताव पारित हुआ। सदस्यों ने कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के पात्र कर्मचारियों को प्रदर्शन आधारित प्रतिबंधित स्टॉक यूनिट्स देने तथा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मुख्य उद्देश्य खंड में बदलाव को भी मंजूरी दी।
इस योजना के तहत PRSU के एक्सरसाइज पर जारी और आवंटित होने वाले शेयरों की संख्या अधिकतम 73,50,000 इक्विटी शेयर होगी। यह 13 अगस्त, 2026 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का लगभग 0.76% है। प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य ₹10 है।
एक्सरसाइज मूल्य और अवधि की शर्तें
कंपनी के मुताबिक, Performance Linked Restricted Stock Unit Scheme 2026, SEBI के शेयर आधारित कर्मचारी लाभ संबंधी 2021 के नियमों के अनुरूप है। योजना की प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं:
- हर PRSU का एक्सरसाइज मूल्य अनुदान की तारीख पर एक इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य के बराबर होगा, जो फिलहाल ₹10 प्रति शेयर है।
- एक्सरसाइज अवधि संबंधित वेस्टिंग तारीख से शुरू होकर उसके तीन वर्ष पूरे होने पर समाप्त होगी।
- फाइलिंग की तारीख तक योजना के तहत कोई विकल्प आवंटित नहीं किया गया है।
इसलिए विकल्पों की वेस्टिंग, एक्सरसाइज, उससे प्राप्त रकम, जारी शेयरों और प्रति शेयर आय पर संभावित डाइल्यूशन से जुड़े विवरण इस चरण पर लागू नहीं हैं। शेयरधारकों की मंजूरी योजना और पात्र कर्मचारियों को अनुदान देने के प्रस्ताव के लिए है; इसे शेयरों का तत्काल आवंटन नहीं माना जाना चाहिए।
मुख्य उद्देश्य खंड में तीन नए प्रावधान
शेयरधारकों ने मुख्य उद्देश्य खंड में उपखंड 7, 8 और 9 जोड़ने को भी मंजूरी दी है। यह संशोधन Registrar of Companies/Ministry of Corporate Affairs की मंजूरी के अधीन है।
पहला प्रावधान मेडिकल कॉलेज, शिक्षण अस्पताल और चिकित्सा व संबद्ध स्वास्थ्य शिक्षा संस्थान स्थापित करने तथा संचालित करने से संबंधित है। इसमें डिग्री, डिप्लोमा, प्रशिक्षण, प्रमाणन और शोध गतिविधियां शामिल हैं।
दूसरा प्रावधान दवाओं, फार्मास्यूटिकल उत्पादों, रेडियोफार्मास्यूटिकल्स और रेडियोआइसोटोप के निर्माण व कारोबार को शामिल करता है। इसमें Fluorodeoxyglucose (FDG), साइक्लोट्रॉन, प्रोटॉन और अन्य पार्टिकल एक्सेलरेटर सुविधाएं भी आती हैं। तीसरा प्रावधान कंपनी के अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठानों से जुड़ी खानपान सेवाओं के लिए है। संबंधित गतिविधियां लागू कानूनों और आवश्यक अनुमतियों के अधीन रहेंगी।
