Time Technoplast CP: सितंबर तिमाही में रकम के उपयोग और लिस्टिंग अनुपालन का प्रमाणपत्र
Time Technoplast ने सितंबर तिमाही के लिए CP से जुटाई रकम के तय उपयोग और लिस्टिंग शर्तों के पालन का प्रमाणपत्र BSE को सौंपा। जानें CFO ने क्या प्रमाणित किया।

Time Technoplast ने 5 अक्टूबर, 2026 को BSE में दाखिल प्रमाणपत्र में बताया कि कंपनी ने सितंबर तिमाही के दौरान Commercial Papers (CPs) से प्राप्त रकम का उपयोग संबंधित प्रकटीकरण दस्तावेजों में बताए गए उद्देश्यों के लिए किया है। Time Technoplast CP प्रमाणपत्र में लागू लिस्टिंग शर्तों के पालन की भी पुष्टि की गई है। यह प्रमाणपत्र 30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही से संबंधित है।
कंपनी ने BSE को भेजे पत्र के साथ अपने मुख्य वित्त अधिकारी का प्रमाणपत्र संलग्न किया और उसे रिकॉर्ड पर लेने का अनुरोध किया। एक्सचेंज पर यह फाइलिंग 5 अक्टूबर को दोपहर 2:47 बजे दर्ज हुई। इसमें कंपनी का BSE स्क्रिप कोड 532856 दिया गया है।
प्रमाणपत्र में किन दो बातों की पुष्टि हुई?
प्रमाणपत्र में CP से प्राप्त धन के इस्तेमाल और उससे जुड़ी लिस्टिंग शर्तों को अलग-अलग बिंदुओं में शामिल किया गया है। कंपनी ने संबंधित तिमाही के लिए निम्नलिखित बातें प्रमाणित की हैं:
- CP की रकम का निर्धारित उपयोग: प्राप्त धन उन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया, जिनका उल्लेख संबंधित Disclosure Documents में था।
- लिस्टिंग शर्तों का पालन: कंपनी ने संदर्भित SEBI मास्टर सर्कुलर के अध्याय XVII में निर्धारित शर्तों का पालन किया।
दाखिल दस्तावेज में CP से जुटाई गई कुल राशि, अलग-अलग निर्गमों का आकार या उनके विशिष्ट उपयोग का ब्योरा नहीं दिया गया है। रकम के इस्तेमाल की पुष्टि संबंधित प्रकटीकरण दस्तावेजों में दर्ज उद्देश्यों के संदर्भ में की गई है। इसलिए इस फाइलिंग से किसी खास परियोजना या खर्च के लिए आवंटित राशि का विवरण नहीं मिलता।
MD एवं CFO ने जारी किया प्रमाणपत्र
प्रमाणपत्र Bharat Kumar Vageria, Managing Director एवं CFO ने जारी किया है। इसके साथ भेजा गया पत्र Manoj Kumar Mewara, वरिष्ठ उपाध्यक्ष—वित्त, कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी, की ओर से है। दोनों दस्तावेजों पर 5 अक्टूबर, 2026 की तारीख है।
फाइलिंग में 15 अक्टूबर, 2025 के SEBI मास्टर सर्कुलर संख्या SEBI/HO/DDHS/DDHS-PoD/P/CIR/2025/0000000137 के अध्याय XVII के पैरा 10 का संदर्भ दिया गया है। इसमें समय-समय पर हुए संशोधनों सहित लागू प्रावधानों का उल्लेख है। प्रस्तुत प्रमाणपत्र का दायरा सितंबर में समाप्त तिमाही के दौरान CP की रकम के उपयोग और लागू लिस्टिंग शर्तों के पालन तक सीमित है।
