Neo Infracon निवेश प्रस्ताव पर 23 अक्टूबर को करेगी बोर्ड बैठक, निदेशक को अधिकार देने पर विचार
Neo Infracon का बोर्ड 23 अक्टूबर को प्रस्तावित निवेश और उससे जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के लिए निदेशक को अधिकार देने पर विचार करेगा। रकम का खुलासा नहीं हुआ

Neo Infracon निवेश प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 23 अक्टूबर 2026 को अपने निदेशक मंडल की बैठक करेगी। कंपनी ने 16 अक्टूबर 2026 को BSE को भेजी सूचना में बताया कि बोर्ड प्रस्तावित निवेश की मंजूरी और उससे जुड़े कामों के लिए एक निदेशक को अधिकृत करने पर विचार करेगा। बैठक शुक्रवार को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी।
Neo Infracon Ltd की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, निवेश प्रस्ताव पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप विचार किया जाएगा। एजेंडे में निवेश को मंजूरी देने के साथ उससे संबंधित दस्तावेजों के निष्पादन और हस्ताक्षर की अनुमति का विषय भी शामिल है।
यह सूचना आगामी बोर्ड बैठक के कार्यक्रम और उसके एजेंडे से संबंधित है। इसमें निवेश को मंजूरी मिल जाने की घोषणा नहीं की गई है। प्रस्ताव पर निर्णय बैठक में विचार के लिए रखा गया है।
निवेश और निदेशक के अधिकारों पर विचार
नोटिस में निवेश से जुड़े प्रस्तावों को अलग-अलग विषयों के रूप में रखा गया है। बोर्ड के समक्ष मंजूरी के लिए निम्न बिंदु आएंगे:
- धारा 186 के प्रावधानों और संबंधित नियमों के अनुसार प्रस्तावित निवेश पर विचार और अनुमोदन।
- निवेश से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों, घोषणाओं, आवेदनों और अन्य कागजात के निष्पादन तथा हस्ताक्षर के लिए बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी निदेशक को अनुमति देना।
- संबंधित प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक कार्य और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने हेतु कंपनी के एक निदेशक को अधिकृत करना।
इस तरह एजेंडे में निवेश की स्वीकृति और उसे अमल में लाने के लिए अधिकार देने के विषय शामिल हैं। नोटिस में उस निदेशक का नाम नहीं दिया गया है जिसे इन कार्यों के लिए अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है।
नोटिस में निवेश की रकम का विवरण नहीं
उपलब्ध सूचना में प्रस्तावित निवेश की राशि, निवेश प्राप्त करने वाली इकाई या उसकी शर्तों का उल्लेख नहीं है। इसलिए इस नोटिस से निवेश के आकार या उसकी संरचना का पता नहीं चलता।
बैठक के अन्य विषयों में अनुपस्थित निदेशकों को अवकाश देना और अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कारोबार पर विचार करना शामिल है। नोटिस मुंबई से Ankush Nareshkumar Mehta, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, के नाम से बोर्ड के आदेशानुसार जारी किया गया है।
