नई दिल्ली: विपक्षी दलों द्वारा संसद के बहिष्कार के बीच राज्यसभा ने बुधवार को तीन नए श्रम संहिता पारित किए। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के तहत जिन कम्पनियों के पास 300 से अधिक कर्म‍चारी हैं उन्हें सरकार की पूर्व मन्ज़ूरी के बिना कर्मचारियों की काम बन्दी करने की अनुमती होगी। 
सामाजिक सुरक्षा संहिता असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव करती है जबकि दूसरा कोड व्यावसायिक सुरक्षा से संबंधित है।
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में रोजगार की स्थितियों या उपक्रम, औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करेगा।