RBL Bank dividend TDS: ₹1 प्रति शेयर लाभांश पर बैंक ने बताई कर प्रक्रिया
RBL Bank ने FY 2025-26 के ₹1 प्रति शेयर प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर TDS प्रक्रिया बताई। रिकॉर्ड डेट 14 अगस्त और भुगतान 1 अक्टूबर तक प्रस्तावित है।

RBL Bank dividend TDS को लेकर बैंक ने 8 अगस्त 2026 को BSE में दाखिल सूचना के जरिए शेयरधारकों को कर कटौती और जरूरी दस्तावेजों की प्रक्रिया बताई। बैंक के निदेशक मंडल ने 25 अप्रैल 2026 की बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹1 प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया था। ₹10 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर यह लाभांश 10% के बराबर है।
प्रस्तावित लाभांश का भुगतान आगामी 83वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों की मंजूरी मिलने पर किया जाएगा। बैंक ने कहा कि भुगतान 1 अक्टूबर 2026 या उससे पहले उन पात्र सदस्यों अथवा उनके अधिकृत खातों में किया जाएगा, जिनका नाम निर्धारित रिकॉर्ड डेट पर सदस्यों के रजिस्टर या लाभार्थी मालिकों की सूची में दर्ज होगा। बैंक ने पंजीकृत ईमेल वाले शेयरधारकों को TDS संबंधी सूचना भेजने की प्रक्रिया शुरू की है।
रिकॉर्ड डेट और AGM का कार्यक्रम
फाइलिंग के अनुसार, लाभांश पात्रता तय करने के लिए शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 रिकॉर्ड डेट है। शेयरधारकों के विवरण उस दिन शाम 5 बजे तक संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या भौतिक शेयरों के मामले में Registrar and Transfer Agent के रिकॉर्ड में पूर्ण और अद्यतन होने चाहिए। प्रस्ताव पर शेयरधारकों की मंजूरी 2 सितंबर 2026 को होने वाली 83वीं AGM में मांगी जाएगी।
- वैध और सक्रिय PAN दर्ज होना चाहिए।
- FY 2025-26 के लिए निवासी या गैर-निवासी कर स्थिति अद्यतन होनी चाहिए।
- शेयरधारक की श्रेणी, जैसे Mutual Fund, Insurance Company या लागू AIF श्रेणी, सही दर्ज होनी चाहिए।
RBL Bank ने स्पष्ट किया कि TDS अनुपालन के लिए MUFG Intime India Private Limited, NSDL और CDSL के उपलब्ध रिकॉर्ड पर भरोसा किया जाएगा। छूट या कम कर कटौती का दावा करने वाले पात्र निवेशकों को लागू दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
लाभांश पर लागू दर से कटेगा कर
बैंक के अनुसार, Income-tax Act, 2025 में Finance Act, 2026 के जरिए किए गए संशोधनों के तहत कंपनी द्वारा दिया या वितरित लाभांश शेयरधारकों के हाथ में कर योग्य है। इसलिए AGM में लाभांश मंजूर होने पर भुगतान के समय लागू प्रावधानों और दरों के अनुसार TDS काटा जाएगा।
बैंक ने यह सूचना उन शेयरधारकों को ईमेल से भेजी है, जिनके पते बैंक, RTA या डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। निवेशकों के लिए मुख्य बात यह है कि रिकॉर्ड डेट से पहले PAN, आवासीय स्थिति और निवेशक श्रेणी सही रहे, ताकि लागू कर छूट या कम TDS के दावे की प्रक्रिया में रिकॉर्ड संबंधी बाधा न आए।
