RBI ने HDFC बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया है
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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 1,00,00,000 रुपये (एक करोड़ रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंक द्वारा ‘जमाओं पर ब्याज दर’, ‘बैंकों द्वारा नियुक्त वसूली एजेंट’ और ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ पर जारी किए गए कुछ निर्देशों के पालन में कमी और बीसीएसबीआई कोड और ‘बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर दिशानिर्देश’ के अनुपालन में कमी के लिए लगाया गया है।
यह दंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 47 A (1) (c) और धारा 46 (4) के प्रावधानों के तहत RBI को प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करते हुए लगाया गया है।
बैंक के खिलाफ निम्नलिखित आरोप स्थापित किए गए, जो मौद्रिक दंड लगाने की आवश्यकता का कारण बने:
a. बैंक ने कुछ जमाओं को स्वीकार करते समय जमाकर्ताओं को उपहार (प्रारंभिक वर्ष की प्रीमियम के रूप में जीवन बीमा कवर) दिए, जिनकी लागत 250 रुपये से अधिक थी;
b. बैंक ने अयोग्य संस्थाओं के नाम पर कुछ बचत जमा खातों को खोला; और
c. यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि ग्राहकों से 7 बजे शाम के बाद और 7 बजे सुबह से पहले संपर्क नहीं किया जाए।
