RBI ने Axis Bank लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया है

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक्सिस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 1.91 करोड़ रुपये (एक करोड़ इकानवे लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 (BR एक्ट) की धारा 19 (1)(a) के प्रावधानों के उल्लंघन और आरबीआई द्वारा जारी किए गए ‘जमाओं पर ब्याज दर’, ‘अपने ग्राहक को जानें (KYC)’ और ‘कृषि के लिए क्रेडिट प्रवाह - बिना संपार्श्विक कृषि ऋण’ पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया है।
यह दंड BR एक्ट की धारा 47 A (1) (c) और धारा 46 (4) (i) के प्रावधानों के तहत RBI को प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करते हुए लगाया गया है।
आरबीआई ने 31 मार्च, 2023 की स्थिति के संदर्भ में बैंक की वित्तीय स्थिति के लिए और बैंक की सहायक कंपनी की गतिविधियों की समीक्षा के लिए बैंक का वैधानिक निरीक्षण (ISE 2023) किया।
बैंक के खिलाफ निम्नलिखित आरोप स्थापित किए गए, जो मौद्रिक दंड लगाने की आवश्यकता का कारण बने:
a. बैंक ने अयोग्य संस्थाओं के नाम पर कुछ बचत जमा खातों को खोला;
b. बैंक ने प्रत्येक ग्राहक के लिए एक अद्वितीय ग्राहक पहचान कोड (UCIC) के बजाय कुछ ग्राहकों को कई ग्राहक पहचान कोड आवंटित किए;
c. बैंक ने कुछ मामलों में 1.60 लाख रुपये तक की कृषि ऋणों के लिए संपार्श्विक सुरक्षा प्राप्त की; और
d. बैंक की पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने एक प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता के रूप में व्यवसाय किया, जो BR एक्ट की धारा 6 के तहत एक बैंकिंग कंपनी द्वारा किया जा सकने वाला अनुमत व्यवसाय नहीं है।
