Punjab National Bank पर RBI जुर्माना लगाए जाने की जानकारी बैंक ने 21 अगस्त 2026 को BSE filing में दी। Reserve Bank of India ने Currency Chests से जुड़े परिचालन दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर बैंक पर ₹4,33,900 का मौद्रिक दंड लगाया है।

सरकारी क्षेत्र के बैंक ने Regulation 30 और SEBI (LODR) Regulations, 2015 के Schedule III के तहत शेयर बाजारों को इस कार्रवाई की सूचना दी। दाखिल विवरण के अनुसार, बैंक को RBI का निर्देश या आदेश 20 अगस्त 2026 को प्राप्त हुआ था। इसके अगले दिन बैंक ने BSE और National Stock Exchange of India को नियामकीय खुलासा भेजा।

Currency Chest दिशानिर्देशों से जुड़ा मामला

PNB के खुलासे में उल्लंघन का विवरण Currency Chests के लिए RBI की Master Directions के तहत जारी परिचालन दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के रूप में दिया गया है। Currency Chests बैंकिंग व्यवस्था में नकदी के भंडारण और वितरण से जुड़ी सुविधाएं हैं, जिनका संचालन केंद्रीय बैंक के निर्धारित निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

  • कार्रवाई करने वाला प्राधिकरण: Reserve Bank of India
  • दंड की राशि: ₹4,33,900
  • आदेश मिलने की तारीख: 20 अगस्त 2026
  • बताया गया कारण: Currency Chests के परिचालन दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन

बैंक की filing में किसी अतिरिक्त पाबंदी, कारोबारी रोक या अलग परिचालन कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया गया है। खुलासा केवल RBI द्वारा लगाए गए मौद्रिक दंड और उससे संबंधित अनुपालन विषय तक सीमित है।

वित्तीय प्रभाव दंड राशि तक सीमित

Punjab National Bank ने वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कहा कि इसका परिमाण केवल जुर्माने की राशि तक सीमित है। यानी उपलब्ध नियामकीय disclosure के अनुसार बैंक ने ₹4,33,900 से अलग किसी अन्य परिमाण योग्य वित्तीय प्रभाव की जानकारी नहीं दी है।

यह सूचना PNB के Company Secretary Bikramjit Shom की ओर से जारी की गई। एक्सचेंज filing में बैंक का scrip code PNB और BSE scrip code 532461 दर्ज है। निवेशकों के लिए यह खुलासा बैंक पर हुई नियामकीय कार्रवाई, उसके कारण और बताए गए वित्तीय प्रभाव का आधिकारिक विवरण प्रस्तुत करता है।

Source: BSE corporate announcement.