Karur Vysya Bank ESG Rating: FY26 के लिए ESG 80, Core Rating 81
Karur Vysya Bank को FY 2025-26 के लिए ESG Rating 80 और Core Rating 81 मिली। एजेंसी ने सार्वजनिक सूचनाओं के आधार पर स्वतंत्र आकलन किया।

Karur Vysya Bank ESG Rating को लेकर बैंक ने 3 सितंबर 2026 की एक्सचेंज सूचना में बताया कि उसे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ESG Rating 80 और Core Rating 81 दी गई है। यह सूचना 4 सितंबर 2026 को BSE पर प्रकाशित हुई। बैंक ने Regulation 30 के तहत BSE और National Stock Exchange of India को इस घटनाक्रम की जानकारी दी है।
फाइलिंग के अनुसार, दोनों रेटिंग M/s. NSE Sustainability Ratings & Analytics ने निर्धारित की हैं। बैंक ने बताया कि यह संस्था SEBI के पास Category I ESG Rating Provider के रूप में पंजीकृत है। एक्सचेंज सूचना में रेटिंग वित्त वर्ष 2025-26 से संबंधित बताई गई है और दोनों स्कोर अलग-अलग श्रेणियों में दर्ज किए गए हैं।
दो अलग ESG आकलनों में बैंक के स्कोर
Karur Vysya Bank की फाइलिंग में सामान्य ESG Rating और Core ESG Rating, दोनों का उल्लेख किया गया है। उपलब्ध आंकड़े इस प्रकार हैं:
| रेटिंग श्रेणी | वित्त वर्ष | स्कोर |
|---|---|---|
| ESG Rating | 2025-26 | 80 |
| Core ESG Rating | 2025-26 | 81 |
बैंक की सूचना इन स्कोरों तक सीमित है। फाइलिंग में इनके साथ कोई तुलनात्मक उद्योग औसत, पिछली अवधि का स्कोर या रेटिंग आउटलुक नहीं दिया गया है। इसलिए उपलब्ध घोषणा से केवल मौजूदा वित्त वर्ष के लिए एजेंसी द्वारा निर्धारित ESG और Core ESG स्कोर की पुष्टि होती है।
बैंक ने रेटिंग एजेंसी को नियुक्त नहीं किया
फाइलिंग का अहम स्पष्टीकरण यह है कि Karur Vysya Bank ने M/s. NSE Sustainability Ratings & Analytics को इस आकलन के लिए नियुक्त नहीं किया था। बैंक के अनुसार, एजेंसी ने उसकी सार्वजनिक disclosures और अन्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर स्वतंत्र रूप से ESG रेटिंग निर्धारित की।
इसका अर्थ है कि घोषित स्कोर बैंक द्वारा कराए गए commissioned assessment के परिणाम नहीं हैं। एक्सचेंजों को भेजी गई सूचना पर Company Secretary एवं Compliance Officer Srinivasarao Maddirala के हस्ताक्षर हैं। BSE पर बैंक का scrip code 590003 है, जबकि NSE पर इसका symbol KARURVYSYA है। फाइलिंग SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 के Regulation 30 के तहत दी गई है।
Source: BSE corporate announcement.
