आरबीआई ने बैंकों से सभी जमा खातों और सुरक्षा लॉकरों में नामांकन सुनिश्चित करने को कहा

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से नए और सभी मौजूदा ग्राहकों के जमा खातों और सुरक्षा लॉकरों में नामांकन सुनिश्चित करने को कहा है।
साथ ही, इस बात पर जोर दिया है कि बड़ी संख्या में खातों में नामांकन नहीं है। नामांकन सुविधा का उद्देश्य जमाकर्ता की मृत्यु पर परिवार के सदस्यों के दावों के शीघ्र निपटान और कठिनाई को कम करना है।
कल जारी एक अधिसूचना में, आरबीआई ने बैंक बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति से समय-समय पर नामांकन कवरेज की समीक्षा करने को कहा है।
इस वर्ष 31 मार्च से शुरू होने वाले तिमाही आधार पर आरबीआई के दक्ष पोर्टल पर प्रगति की रिपोर्ट भी देनी होगी। आरबीआई ने बैंकों से आगे कहा है कि वे नामांकन प्राप्त करने के साथ-साथ मृतक घटकों के दावों को उचित तरीके से संभालने और नामांकित व्यक्तियों या कानूनी उत्तराधिकारियों से निपटने के लिए फ्रंटलाइन कर्मचारियों को उपयुक्त रूप से संवेदनशील बनाएं।
हाल ही में किए गए पर्यवेक्षी मूल्यांकन से पता चला है कि बड़ी संख्या में जमा खातों में नामांकन उपलब्ध नहीं है, आरबीआई ने बैंकों से विभिन्न मीडिया के माध्यम से नामांकन सुविधा का उपयोग करने के लाभों का प्रचार करने को कहा है, जिसमें सभी पात्र ग्राहक खातों को पूर्ण कवरेज प्राप्त करने के लिए समय-समय पर अभियान चलाना भी शामिल है।
