केंद्र ने की वाहन ट्रैकिंग सिस्टम डिवाइस के लिए मसौदा अधिसूचना जारी
<p> <big>सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ध्यान में यह लाया गया है कि वाहन, जो राष्ट्रीय परमिट के दायरे में नहीं हैं, विभिन्न गैसों, जैसे आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि और खतरनाक प्रकृति के सामान ले जाने वाले वाहन </big><span [removed]="" 14.4px;"=""> वाहन ट्रैकिंग सिस्टम उपकरणों के साथ <big>फिट नहीं हैं।</big></p>

NEW DELHI-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ध्यान में यह लाया गया है कि वाहन, जो राष्ट्रीय परमिट के दायरे में नहीं हैं, विभिन्न गैसों, जैसे आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि और खतरनाक प्रकृति के सामान ले जाने वाले वाहन वाहन ट्रैकिंग सिस्टम उपकरणों के साथ फिट नहीं हैं।
तदनुसार, सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 फरवरी, 2022 के मसौदा अधिसूचना के माध्यम से प्रस्ताव दिया है कि किसी भी खतरनाक या खतरनाक सामान को ले जाने वाले प्रत्येक मालवाहक वाहन को ऑटोमोटिव उद्योग के अनुसार वाहन ट्रैकिंग सिस्टम डिवाइस से लैस या फिट किया जाना चाहिए।
हितधारकों से तीस दिनों की अवधि के भीतर टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
