ई-पैन पैन का वैध प्रमाण है। ई-पैन में एक क्यूआर कोड होता है जिसमें पैन कार्ड धारकों का विवरण होता है जैसे कि व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि और तस्वीर आदि। ये विवरण एक क्यूआर कोड रीडर के माध्यम से सुलभ हैं और विधिवत मान्यता प्राप्त हैं। यह सुविधा अब उन पैन आवेदकों के लिए उपलब्ध है जिनके पास वैध आधार नंबर ​है और जिनके पास आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर है। आवंटन प्रक्रिया कागज रहित है और आवेदकों को एक इलेक्ट्रॉनिक पैन (ई-पैन) मुफ्त में जारी किया जाता है।
पैन, कर विभाग द्वारा जारी अद्वितीय 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या जीवनकाल के लिए वैध है और इसे डिजिटल रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है। यह न केवल एक पहचान प्रमाण है, बल्कि वित्तीय लेनदेन और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियॉं पिछले वर्ष में 5 लाख रुपये से अधिक होने वाले व्यवसाय या पेशे वाले प्रत्येक व्यक्ति को पैन कार्ड प्राप्त करना होगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक व्यक्ति जो एक निर्दिष्ट वित्तीय लेन-देन करना चाहता है, जिसमें पैन का हवाला देना अनिवार्य है, को भी पैन कार्ड प्राप्त करना होगा।
 
आधार आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से त्वरित पैन - आवेदन कैसे करें
 
- तत्काल पैन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत सरल है।
 
- तत्काल पैन आवेदक आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर अपना वैध आधार नंबर प्रदान करें 
 
- इसके बाद अपने आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को सबमिट करें।
 
- इस प्रक्रिया के सफल समापन पर, 15-अंकीय "एक्नोलेज्मेन्ट नंबर"​ उत्पन्न होता है।
 
- आप अपना वैध आधार नंबर प्रदान करके कभी भी अनुरोध की स्थिति की जांच कर सकते हैं। सफल आवंटन के मामले में, ई-पैन को डाउनलोड कर सकते हैं।
 
- आधार के साथ पंजीकृत होने पर, ई-पैन आपको आपकी एक ईमेल आईडी पर भी भेजा जाता है।