आरबीआई ने लगाया पेटीएम पेमेंट्स बैंक, वेस्टर्न यूनियन पर जुर्माना।
<p> <span [removed] 14.4px;">आरबीआई ने निर्धारित किया है कि उपरोक्त गैर-अनुपालन के लिए कंपाउंडिंग आवेदन और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों का विश्लेषण करने के बाद एक मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना चाहिए।</span></p>

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) पर 1 करोड़ रुपये और वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज पर 27.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत किए गए अपराध के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 1 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया। आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय बैंक ने कहा है, "यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है।
फरवरी में, कंपनी ने घोषणा की कि वह 1.2 बिलियन मासिक लेनदेन का रिकॉर्ड तोड़ हासिल कर चुकी है। कंपनी भारत में 500,000 से अधिक गांवों में डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया करती है।
सूत्रों के अनुसार, "व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए लिखित प्रतिक्रियाओं और मौखिक प्रस्तुतियों की समीक्षा करने के बाद, आरबीआई ने निर्धारित किया कि उपरोक्त आरोप की पुष्टि की गई और मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना जरूरी है।
इसके अलावा, वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंक (WUFSI), एक मनी ट्रांसफर सर्विस - क्रॉस-बॉर्डर इनबाउंड सर्विस (केवल ग्राहक से ग्राहक) ऑपरेटर को एक कंपाउंडिंग ऑर्डर भी जारी किया गया था - जिसमें कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर 27,78,750 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
आरबीआई ने निर्धारित किया है कि उपरोक्त गैर-अनुपालन के लिए कंपाउंडिंग आवेदन और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों का विश्लेषण करने के बाद एक मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
