RBI ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर लगाया 20 लाख रुपये का जुर्माना

2 जून 2016 को 'बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे' पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया है।
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 02 जुलाई, 2021 के एक आदेश द्वारा, रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। 2 जून 2016 को 'बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे' पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक (बैंक) पर 25.00 लाख (पच्चीस लाख रुपये मात्र)।
यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 51 (1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में लगाया गया है। यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर उच्चारण करने का इरादा नहीं है।
पृष्ठभूमि
बैंक ने 16 मई और 20 मई, 2020 को आरबीआई को कुछ साइबर घटनाओं की सूचना दी थी। घटना की रिपोर्ट की जांच और उक्त घटनाओं के फोरेंसिक विश्लेषण की रिपोर्ट में, उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने का खुलासा हुआ। उसी के आगे, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने के लिए सलाह दी गई थी कि आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए, जैसा कि उसमें कहा गया है।
कारण बताओ नोटिस के बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण और बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए आगे के स्पष्टीकरणों/दस्तावेजों की जांच के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के आरोप किस हद तक थे साबित हुआ, इसने मौद्रिक दंड लगाने का वारंट किया।
