सरकार 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 'ब्याज पर ब्याज' माफ करेगी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा गया है कि 2 करोड़ रुपये तक के छोटे टिकट ऋण के लिए भारत सरकार "ब्याज पर ब्याज" माफ करेगी। यह राहत सभी उधारकर्ताओं द्वारा लाभान्वित होगी, यह अभी तक निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि यह किस तरह से उन लोगों को राहत प्रदान करेगा जिन्होंने अधिस्थगन का लाभ नहीं उठाया है।
इसमें कहा गया है, "स्थगन की अवधि के दौरान ब्याज के चक्रवृद्धि के संबंध में सभी उधारकर्ताओं को राहत, इसके बाद निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए स्वीकार्य होगी, भले ही उधारकर्ता ने अधिस्थगन का लाभ उठाया हो या नहीं।"
वित्त मंत्री कहते हैं कि, यह धनराशि सरकार की ओर से वहन की जाएगी, जो कि बैंकों ने छूट के कारण खोई।
