सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की निंदा की, महिलाओं को NDA की परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का अंतरिम आदेश किया पारित।

Wed , 18 Aug 2021, 2:37 pm
सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की निंदा की, महिलाओं को NDA की परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का अंतरिम आदेश किया पारित।
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बुधवार को भारतीय सेना को फटकार  लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महिला उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) परीक्षा में बैठने की अनुमति देते हुए कहा कि महिलाओं को परीक्षा में शामिल नहीं होने देने का सेना का नीतिगत फैसला 'लैंगिक भेदभाव' पर आधारित है।
 
जस्टिस संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने आज अंतरिम आदेश पारित किया। रिपोर्ट के अनुसार, कुश कालरा द्वारा दायर जनहित याचिका में पात्र महिला उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल होने के अवसर से वंचित करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 के उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया है।
 
सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा, 'महिलाओं को रोजगार के जो रास्ते खुले हैं, उनमें सशस्त्र बलों में महिलाओं को समान अवसर दिया जा रहा है. केवल पुरुषों और महिलाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए उपलब्ध प्रविष्टियों के तरीके के कारण किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है।"
 
यह NDA की परीक्षा 5 सितंबर को होनी है।
 
समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा बताया गया  कि प्रवेश अदालत के अंतिम आदेशों के अधीन होगा।

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