भारतीय रिज़र्व बैंक ने किया मुथूट व्हीकल फाइनेंस, एको इंडिया का प्रमाणपत्र रद्द

NEW DELHI-भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दो भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) - मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड और एको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को 4 जनवरी को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत आवश्यकताएं नियामक के गैर-अनुपालन का हवाला देते हुए रद्द कर दिया है।
 
दोनों भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के पास प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी करने और उनके संचालन के लिए प्राधिकरण था किंतु पीएसओ के सीओए को शीर्ष बैंक ने नियामक आवश्यकताओं का पालन न करने के कारण रद्द कर दिया था।
 
आरबीआई ने कहा, "प्रमाणपत्र (सीओए) के प्रमाण पत्र को रद्द करने के बाद, ये कंपनियां प्रीपेड भुगतान उपकरणों के जारी करने और संचालन के कारोबार को लेनदेन नहीं कर सकती हैं।"
 
अपने सीओए के रद्द होने के कारण, ये कंपनियां प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी करने और उनके संचालन का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
 
हालांकि, आरबीआई के मुताबिक रद्द की गई कंपनियों पर पीएसओ के रूप में वैध दावा रखने वाले ग्राहक या व्यापारी रद्द होने की तारीख से तीन साल के भीतर अपने दावों के निपटान के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं।

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