राष्ट्रपति ने दी ओबीसी विधेयक को मंजूरी, राज्यों के लिए नई छूट।

नई दिल्ली। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 18 अगस्त, 2021 को संविधान (105वां संशोधन) अधिनियम, 2021 को मंजूरी दी, जो राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) की पहचान करने और निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।
 
10 अगस्त को अन्य पिछड़ा (ओबीसी) से संबंधित 127वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में दो तिहाई बहुमत से पारित हुआ और 11 अगस्त को ओबीसी संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ था ।
 
इस बिल का कांग्रेस, सपा और बसपा समेत पूरे विपक्ष ने समर्थन किया था। विधेयक को लेकर मतों के बंटवारे के दौरान कुल 385 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि इसके खिलाफ एक भी मत नहीं डाला गया।
 
गौरतलब है कि राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद ओबीसी संशोधन बिल कानून बन गया है. अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदशों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिलेगा. अभी तक यह अधिकार केंद्र के पास है।
 
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अगस्त को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल को लेते हुए कहा कि संविधान (127 वां संशोधन) विधेयक, 2021 दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत के साथ पारित होना भारत के लिए एक "ऐतिहासिक क्षण" है। यह टिप्पणी करते हुए कि संविधान विधेयक न केवल सामाजिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाता है।

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